इयरफोन लगाकर चलाई स्कूल वैन, हुई 10 साल की सजा

उत्तर प्रदेश में भदोही जिले से एक आश्चर्यचकित करने वाली खबर आई है. जिला भदोही में एक अदालत ने स्कूल वैन चलाने वाले को चालक 10 साल की सजा सुनाई है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 22, 2019, 04:14 AM IST
इयरफोन लगाकर चलाई स्कूल वैन, हुई 10 साल की सजा

लखनऊ: भदोही की एक अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में एक स्कूल ड्राइवर को 10 साल की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में आठ बच्चों की मौत के मामले में दोषी चालक को शनिवार को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी. इस घटना के समय वो इयरफोन लगाकर गाड़ी चला रहा था और ट्रेन देखकर बच्चों की जान खतरे में डालकर खुद भाग गया.

आठ बच्चों की हो गयी थी मौत 

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इस भीषण टक्कर में आठ बच्चों की मौत हो गयी थी जबकि 14 अन्‍य घायल हो गए थे. हादसे के वक़्त वैन चालक राशिद खान इयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और ट्रेन को आते देख वह गाड़ी से कूदकर भाग गया था. इस मामले में पुलिस ने राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. 
10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना

अभियोजन पक्ष के वकील प्रवेश तिवारी ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालत के न्‍यायाधीश आनंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राशिद को दोषी पाते हुए उसे दस साल की कैद और एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनायी.

नया मोटर व्हीकल एक्ट देश में लागू

आपको बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने की खबरें अब आम हो चुकी हैं. नए कानून में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. सेंट्रल मोटर व्हीकल कानून के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेज को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. मोटर व्हीकल कानून 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है.

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