अगर खरीदना चाहते हैं शुद्ध सोना तो एक जून तक करें इंतजार, लागू हो रहा ये नियम

अगर आप सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक जून तक इंतजार कर सकते हैं. बीआईएस ने सोना बेचने के लिए 1 जून से हॉलमार्किंग का नियम अनिवार्य कर दिया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 14, 2021, 04:13 PM IST
  • एक जून से हॉलमार्क वाला सोना ही बिकेगा बाजार में
  • हॉलमार्किंग पंजीकरण के लिए नहीं बढ़ेगी समय सीमा
अगर खरीदना चाहते हैं शुद्ध सोना तो एक जून तक करें इंतजार, लागू हो रहा ये नियम

नई दिल्ली: बीते कई दिनों से सर्राफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट देखी जा रही है. सोने के दाम में आई कमी को देखते हुए कई लोग सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं. 

बाजार में सोने की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है, जिस कारण से पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम में हल्की बढ़त देखी गई है. 

अगर आप भी सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक जून तक का इंतजार कर लेना चाहिए. एक जून के बाद सोना खरीदने पर आपको सोने पर शुद्धता की गारंटी मिलेगी.

सरकार 1 जून से सोने के आभूषणों तथा कृतियों पर हॉलमार्किंग (शुद्धता का ठप्पा) अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है. अभी यह स्वैच्छिक है.

केंद्र ने सोने के आभूषणों तथा कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को 15 जनवरी, 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा नवंबर, 2019 में की थी.

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जौहरियों को हॉलमार्किंग की तैयारी करने तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास अपना पंजीकरण कराने के लिए एक साल से अधिक का समय दिया गया था.

कोविड-19 महामारी के बीच सर्राफा कारोबारियों की मांग पर समय सीमा जून,2021 कर दी गयी थी.

उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने यहां वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हॉलमार्किंग के लिए और समय बढ़ाने की मांग नहीं है. बीआईएस जौहरियों को हॉलमार्किंग की मंजूरियां देने में लगा है.'

बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा, 'हम जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार हैं. हमें इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है.'

अभी तक 34,647 सर्राफा कारोबारियों ने बीआईएस के पास पंजीकरण कराया है.

उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि अगले एक-दो माह में पंजीकरण का आंकड़ा एक लाख पर पहुंच जाएगा. पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और स्वचालित बनाया गया है.'

एक जून से सर्राफा कारोबारियों को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी.

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