दिल्ली में नए साल से नहीं चल पाएंगी ये गाड़ियां, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार नए साल के मौके पर 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 16, 2021, 06:21 PM IST
  • 15 साल पूरा कर चुके डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा एनओसी
  • एनजीटी ने वाहनों के प्रतिबंध को लेकर जारी किए थे निर्देश
दिल्ली में नए साल से नहीं चल पाएंगी ये गाड़ियां, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार एक जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी. 

15 साल पूरा कर चुके डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा एनओसी

दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके. 

हालांकि, दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार, ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है. 

एनजीटी ने वाहनों के प्रतिबंध को लेकर जारी किए थे निर्देश

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे. 

दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रदेश में प्रदूषण की मात्रा में भी कमी आएगी. गौरतलब है कि पुराने हो चुके ये वाहन नए वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं. 

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