Dry Day: 26 जनवरी को ड्राई डे, क्या खड़ी कार में शराब पीने से भी कटेगा चालान?

 Dry Day on 26 January Republic Day: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, इस दिन पूरे देश में ड्राई डे है. इस दिन वाइन शॉप्स या होटलों में भी शराब नहीं मिलेगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 25, 2024, 07:32 PM IST
  • 26 जनवरी को है गणतंत्र दिवस
  • इस दिन शराब ले जाने पर भी जुर्माना
Dry Day: 26 जनवरी को ड्राई डे, क्या खड़ी कार में शराब पीने से भी कटेगा चालान?

नई दिल्ली: Dry Day on 26 January Republic Day: 26 जनवरी, 2024 को देश का 75वां गणतंत्र दिवस है. इस दिन पूरे देश में ड्राई डे है. दरअसल, राष्ट्रीय पर्व जैसे- गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस और कुछ महापुरुषों की जयंती पर ड्राई डे रखा जाता है. इस दिन पूरे देश में शराब की बिक्री नहीं होती है. शराब की दुकानों को बंद किया जाता है. कल यानी 26 जनवरी को भी गणतंत्र दिवस के कारण ड्राई डे है. शराब की दुकानों के अलावा, वाइन शॉप्स और होटलों में भी शराब नहीं मिलेगी. 

ड्राई डे वाले दिन शराब ले जाना भी अपराध
आबकारी विभाग के नियम के नियम कहते हैं कि ड्राई डे वाले दिन गाड़ी में शराब लेकर नहीं चल सकते. यदि आप ड्राई डे वाले दिन गाड़ी में शराब ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होती है. शराबबंदी वाले राज्‍य में दूसरे राज्‍य से शराब ले जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है. 

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर इतना जुर्माना 
यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो भी कार्रवाई होगी. मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1988 की धारा-185 के शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर उसकी जांच होगी और उसके100 मिली रक्‍त में 30 मिलीग्राम से ज्‍यादा अल्‍कोहल पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होती है. यदि आप पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए, तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या 6 माह की जेल या दोनों हो सकते हैं. यदि आप दूसरी बार पकड़े आगे तो 15 हजार रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है. तीसरे बार पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है.

खड़ी गाड़ी में शराब पीने पर पाबंदी?
यदि आप अपने घर या किसी पार्किंग में अपनी गाड़ी के अंदर शराब पीते हैं तो कानून अपराध नहीं है. लेकिन सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी में शराब पीना कानूनन अपराध है. सार्वजनिक स्थान जैसे- सड़क, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर के करीब अपनी गाड़ी में शराब पीते हैं तो जेल और जुर्माना हो सकते हैं. 

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