वित्त मंत्री ने लिया बड़ा फैसला, अब बीमा योजनाओं में सिर्फ 7 दिनों में होगा इंश्योरेंस क्लेम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बीमा योजना PM जीवन ज्योति (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) और सुर​क्षा बीमा योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 6, 2021, 11:11 AM IST
  • लंबित मामलों के तेजी से निपटान को लेकर लिया फैसला
  • अब 7 दिनों के भीतर प्रोसेस होगा इंश्योरेंस क्लेम
वित्त मंत्री ने लिया बड़ा फैसला, अब बीमा योजनाओं में सिर्फ 7 दिनों में होगा इंश्योरेंस क्लेम

नई दिल्ली: भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) को लेकर बड़ा फैसला किया है. 

अब इन सरकारी बीमा योजनाओं का क्लेम 7 दिनों के भीतर आवेदक को मिल जाएगा. अब आपको इसके लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है. 

अब आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए सिर्फ जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित सर्टिफिकेट और नोडल हेल्थ अथॉरिटी की सिफारिश की ही जरूरत पड़ेगी. 

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ये नियम निजी इन्शोयोरेंस कंपनियों पर भी लागू होंगे.

वित्त मंत्री ने लंबित मामलों के तेजी से निपटान को लेकर लिया फैसला

भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत स्वास्थ्यकर्मियों की समस्याओं के तेजी से निपटान को लेक्कर बैठक की. 

उन्होंने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMGKP) के तहत स्वास्थ्यकर्मियों का बीमा जल्द से जल्द क्लेम होना चाहिए ताकि कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों को समस्या का सामना न करना पड़े. 

वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान प्रक्रिया को और सुगम बनाने पर भी जोर दिया, ताकि लोगों को इंश्योरेंस क्लेम को लेकर परेशानी न उठानी पड़े. 

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अब 7 दिनों के भीतर प्रोसेस होगा इंश्योरेंस क्लेम

वित्त मंत्री ने सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए यह निदेश जारी किया है कि अब उन्हें 30 दिनों की बजाय 7 दिनों के भीतर इंश्योरेंस क्लेम पूरा करना होगा.

बैंक और बीमा कंपनी के बीच क्लेम से जुड़ी साड़ी प्रक्रिया अब डिजिटल मोड में होगी, ताकि क्लेम प्रोसेस होने में कम से कम समय लगे.

दस्तावेज भेजने के लिए कंपनियां अब App और ई-मेल का इस्तेमाल करें.

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए निर्देश जारी किया है कि उन्हें जून, 2021 के अंत तक  एपीआई-आधारित App की व्यवस्था को लागू करना होगा. 

अब क्लेम लेने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अथवा जिलाधिकारी द्वारा जरी किया ब्गाया प्रमाण पत्र भी काफी होगा. 

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