नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के गले का सूखा सोमवार से खत्म हो जाएगा. सरकार ने कई नियमों और शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने का फैसला कर लिया है.
सोमवार से मिलने लगेगी शराब
करीब 40 दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार से यूपी में शराब की दुकानें खुल जाएंगी. लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तों भी हैं. फिलहाल शराब की बिक्री सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही होगी. रेड जोन के शौकीनों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा. लेकिन शराब की दुकानें ग्रीन और ऑरेंज जोन में भी शराब की दुकानें ऐसे ही नहीं खुल जाएंगी. बल्कि इसके लिए बाकायदा आचार संहिता बनाई गई हैं.
शराब की दुकानों के लिए ये हैं नियम और कानून
- ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी
- हर शराब की दुकान के बाहर 2 गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे
- एक बार में एक दुकान पर सिर्फ 5 ही ग्राहकों की लाइन लगा करेगी
- जिन जिलों में हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की दुकान नहीं खुलेगी
इस तरह लिया गया फैसला
दरअसल रविवार को योगी सरकार की टीम 11 के साथ बैठक हुई. जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व घाटे को पटरी पर लाने के निर्देश दिए थे. इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने के लिए अधिकारियों जरुरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया था. जिसके बाद मुख्य सचिव की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है.
शराब की दुकानों के अलावा ग्रीन जोन में सोमवार से बसें और टैक्सी चलाने का भी फैसला किया गया है. लेकिन इसमें क्षमता से आधे यात्री ही बिठाए जाएंगे. जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके.
लॉकडाउन 3.0 के दौरान ग्रीन जोन में छूट से उम्मीद की जा रही है कि जनजीवन धीरे धीरे पटरी आएगा. हालांकि फिलहाल किसी भी छूट में सोशल डिस्टेंसिंग से समझौता नहीं किया जाएगा.