कुरियर द्वारा निर्यात कर सकेंगे कीमती आभूषण, भारत सरकार जल्द शुरू करेगी सुविधा

वित्त मंत्रालय ने कुरियर के जरिए आभूषण निर्यात की सुविधा देने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया ता मसौदा तैयार किया है. इसके जरिए आभूषणों को निर्यात करने वाले विक्रेताओं, दुकानदारों और व्यापारियों को आभूषण को कुरियर द्वारा निर्यात करने की सुविधा मिल सकेगी.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 12, 2022, 02:28 PM IST
  • गहनों को कर सकेंगे कुरियर
  • वित्त मंत्रालय शुरू करेगा सुविधा
कुरियर द्वारा निर्यात कर सकेंगे कीमती आभूषण, भारत सरकार जल्द शुरू करेगी सुविधा

नई दिल्ली. जल्द ही देश के नागरिकों को बेहद जल्द सोने के गहनों को पूरी सुरक्षा के साथ कहीं भेजने की कुरियर की सुविधा मिलने वाली है. यानी अब आपको गहने कहीं भेजने के लिए कुध जाने की जहमत नहीं उठानी होगी और आपके द्वारा भेजे गए गहने पूरी सुरक्षा के साथ दूसरी जगहों पर पहुंच जाया करेंगे.  

क्या है यह सुविधा

दरअसल वित्त मंत्रालय ने कुरियर के जरिए आभूषण निर्यात की सुविधा देने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया ता मसौदा तैयार किया है. इसके जरिए आभूषणों को निर्यात करने वाले विक्रेताओं, दुकानदारों और व्यापारियों को आभूषण को कुरियर द्वारा निर्यात करने की सुविधा मिल सकेगी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कूरियर के जरिये ई-कॉमर्स मंचों पर कीमती धातुओं और नकली आभूषणों के निर्यात की सुविधा देने के लिए प्रस्तावित एसओपी का एक मसौदा तैयार किया है. इसके अलावा लौटाए गए आभूषणों के दोबारा आयात के लिए शर्तों को निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी करने का भी प्रस्ताव रखा गया है और इस पर भी हितधारकों से विचार आमंत्रित किए गए हैं.

वित्त मंत्री ने बजट में किया था ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में ई-कॉमर्स के जरिये आभूषणों के निर्यात की सुविधा देने के लिए एक सरल नियामकीय ढांचा लागू करने की घोषणा की थी. इसके बाद भारतीय एक्सप्रेस उद्योग परिषद (ईआईसीआई), रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), ई-कॉमर्स परिचालक, व्यापार के सदस्य और निर्यात संवर्धन महानिदेशालय में कार्यरत अधिकारियों जैसे तमाम हितधारकों के साथ इस मसले पर विस्तृत सलाह-मशविरा किया गया. 

इस पर सभी हितधारकों से 14 जून तक सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है. सीबीआईसी ने कूरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) नियमन, 2010 और संबंधित फॉर्म में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है. 

सीबीआईसी ने एसओपी के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा, यह एसओपी कीमती धातुओं से बने आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात पर लागू है. कीमती या अर्ध-कीमती रत्नों से जड़े आभूषण हों या नकली आभूषण, शुरुआती दौर में इस एसओपी को आईसीटी मुंबई, आईसीटी दिल्ली और आईसीटी जयपुर के एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम (ईसीसीएस) पर लागू किया जाएगा. 

क्या होगा फायदा

आभूषणों के निर्यात से देश में विदेशी मुद्रा आएगी और भारतीय डिजाइनरों, कारीगरों और कुशल कामगारों की खर्च-योग्य आय बढ़ेगी. ई-कॉमर्स मंच के माध्यम से आभूषण निर्यात को एकीकृत और आसान बनाने से इस क्षेत्र में लगे लाखों लोगों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा. 

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