किसी गलत अकाउंट में भेज दिया है पैसा, जानें कैसे मिलेगा वापस

अगर आपने किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो आप उसे वापस भी हासिल कर सकते हैं. अगर आपने किसी गलत या दूसरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी है, तो आपको इसके बारे में सबसे पहले अपने बैंक को सूचना देनी चाहिए. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 7, 2022, 01:19 PM IST
  • किसी गलत अकाउंट में भेज दिया है पैसा
  • जानें कैसे वापस मिलेंगे आपके रुपये
किसी गलत अकाउंट में भेज दिया है पैसा, जानें कैसे मिलेगा वापस

नई दिल्ली: आज कल अगर हमें किसी को पैसा भेजना होता है या फिर मंगाना होता है तो हम यूपीआई या मोबाइल के जरिए से ही मंगाते या भेजते हैं. UPI मौजूदा समय में मनी ट्रांसफर करने का सबसे तेज और आसान जरिया भी बन गया है. लेकिन एक तरफ जहां इससे हमारी सुविधाओं का विस्तार हुआ है तो वहीं इसमें कुछ समस्याएं भी हैं. खास तौर पर किसी को पैसा भेजते समय अगर गलती से भी मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर भरने में चूक हुई तो पैसा किसी और के पास चला जाता है.

इस स्थिति में हमें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति उत्तपन्न हुई है तो बता दें कि इस समस्या का एक निवारण भी है. अगर आपने किसी गलत या दूसरे अकाउंट में पैसा भेज दिया है तो आप उसे कुछ तरीकों से वापस भी हासिल कर सकते हैं. 

कैसे वापस मिलेगा पैसा

अगर आपने किसी गलत या दूसरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी है, तो आपको इसके बारे में सबसे पहले अपने बैंक को सूचना देनी चाहिए. इस बारे में सूचना देने के लिए आपको बैंक ब्रांच में भी जाना पड़ सकता है. इसके साथ ही आपको लेन-देन  या ट्रांजैक्शन की डेट और टाइम के साथ-साथ अपना अकाउंट नंबर और उस अकाउंट को भी नोट करना जरूरी है जिसमें आपने गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया है. 

फिर आपको आपनी बैंक ब्रांच में जाकर गलत ट्रांजैक्शन के डिटेल की शिकायत करने के लिए लिखित में एक एप्लीकेशन देना होगा. अगर संभव हो तो साथ में ट्रांजैक्शन की कोई प्रति या स्क्रीनशॉट भी जरूर उपलब्ध कराएं. बैंक आपके शिकायत के आधार पर उस बैंक अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराएगा जहां पर पैसा भेजा गया है. आप प्राप्त कर्ता से पैसा वापस भेजने का आग्रह कर सकते हैं. अगर बैंक आपकी शिकायत सुनने से मना करता है तो आप RBI Says पर मेल के जरिए शिकायत भी भेज सकते हैं. 

उठा सकते हैं कानूनी कदम

बैंक में शिकायत दर्ज कराने के बाद आपका बैंक प्राप्तकर्ता से पैसा वापस भेजने का अनुरोध करेगा. यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह आपके पैसे भेजना चाहता है या नहीं. अगर प्राप्तकर्ता आपको पैसा भेजने से मना कर देता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपके पास बैंक से मिली प्राप्तकर्ता की लिखित जानकारी का होना जरूरी है.

क्या कहती है RBI

पैसा भेजते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में RBI द्वारा समय समय पर लोगों को सूचित भी किया जाता है. RBI के नियम के अनुसार, "भुगतान निर्देशों में सही जानकारी भरने की पूरी जिम्मेदारी, खास तौर से अकाउंट नंबर सही भरने की जिम्मेदारी पैसा भेजने वाले की होती है. किसी अकाउंट में पैसा भेजते वक्त लाभार्थी के नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाता है, लेकिन क्रेडिट या पैसा ट्रांसफर करने के लिए सही अकाउंट नंबर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है.

यह प्रक्रिया यह शाखाओं में होने वाले लेनदेन अनुरोधों और ऑनलाइन/इंटरनेट दोनों ही तरीकों के लिए लागू होती है. पैसा ट्रांसफर करने वाले को यह देख लेना चाहिए कि, उसने जो अकाउंट नंबर दर्ज किया है वह सही हो. अगर पैसा ट्रांसफर करते वक्त आपने लाभार्थी के अन्य विवरणों को गलत भरा है, तो लेन देन रद्द होने की संभावना भी होती है. 

यह भी पढ़ें: Aadhaar card से आज ही लिंक करा लें पैन कार्ड, वरना देना पड़ेगा मोटा जुर्माना

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़