PM Awas Yojana Eligibility: सरकार इन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं देगी, चेक करें डिटेल्स

PM Awas Yojana Update: PMAY कार्यक्रम मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न-आय समूहों (LIG) और मध्यम-आय समूहों (MIG) को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है. इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को किफायती और सुलभ आवास इकाइयां प्रदान करना है. साथ ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें 4,331 कस्बे और शहर शामिल हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 3, 2023, 02:28 PM IST
  • मकान के लिए आवेदक करना है आप एक भारतीय होने चाहिए
  • नया मकान चाहिए तो पहले कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए
PM Awas Yojana Eligibility: सरकार इन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं देगी, चेक करें डिटेल्स

PM Awas Yojana Update: जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है उनके लिए 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक पहल है जिसका उद्देश्य गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देश की घरों की कमी को खत्म करना है. केंद्र सरकार ने फिलहाल योजना की कार्यान्वयन अवधि दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है.

PMAY के तहत आवास योजना
PMAY कार्यक्रम मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न-आय समूहों (LIG) और मध्यम-आय समूहों (MIG) को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है. इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को किफायती और सुलभ आवास इकाइयां प्रदान करना है. साथ ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें 4,331 कस्बे और शहर शामिल हैं.

किन्हें नहीं मिलेगा मकान
वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है. साथ ही अगर आपके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी भी है और तब भी पक्का मकान नहीं है तो इस स्थिति में भी मकान नहीं मिलेगा.

किन्हें मिलेगा मकान
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए. उसके पास अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई स्थायी घर नहीं होना चाहिए. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित लोगों की आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए.

निम्न आय वर्ग (LIG) से संबंधित लोगों की आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच होनी चाहिए.

मध्यम आय समूह (MIG-1) से संबंधित लोगों की आय 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच होनी चाहिए.

मध्यम आय वर्ग (MIG-2) से संबंधित लोगों की आय 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच होनी चाहिए.

PMAY कार्यक्रम के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन करने की पिछली समय सीमा 31 मार्च, 2023 थी. हालांकि, हाल ही में सरकार ने PMAY-U के लिए समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी है. योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक आधिकारिक PMAY पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवश्यक जानकारी डालने के बाद, वे अपना आवेदन करते हुए फॉर्म जमा कर सकते हैं.

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