PM Kisan Yojana: इन भूमिहीन मूलनिवासियों को भी मिलेगी किसान सम्मान निधि

आने वाली एक फरवरी को आम बजट जारी होने वाला है. ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि खेती के मामले में यह बजट कुछ खास होगा. इस बात की भी चर्चा है कि किसान सम्मान की निधि भी बढ़ सकती है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 25, 2021, 01:04 PM IST
  • कृषि योग्य भूमि वाले किसान उठा सकते हैं योजना का लाभ
  • आम बजट में बढ़ाई जा सकती है किसान सम्मान निधि की राशि
PM Kisan Yojana: इन भूमिहीन मूलनिवासियों को भी मिलेगी किसान सम्मान निधि

नई दिल्लीः देश के किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने वाली केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना अपनी शुरुआत से लेकर अब तक और सुदृढ़ हो गई है. बीते शनिवार को शिवसागर जिले के जेरेंगा पठार के भूमिहीन मूल निवासी भी PM Kisan Yojna में शामिल होने के अधिकारी बन गए. दरअसल PM Modi ने  इन भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की थी.

उन्होंने कहा था कि अब इन किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा. अब इन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.  क्योंकि अब जमीन पर उनके नाम का पट्टा है और नियम के मुताबिक जिसके नाम से खेती की जमीन है, उसे पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा. 

बजट से उम्मीद, बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि की रकम
आने वाली एक फरवरी को आम बजट जारी होने वाला है. ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि खेती के मामले में यह बजट कुछ खास होगा. वहीं वित्त मंत्री FM Nirmala Sitharaman भी इशारा दे चुकी हैं कि इस बार का बजट खास होने वाला है. वहीं इस बात की भी चर्चा है कि किसान सम्मान की निधि भी बढ़ सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलाना 6000 मिलने वाली इस रकम को 9000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. किसानों को उम्मीद है कि अभी जो रकम उन्हें चार महीने में किश्त के तौर पर 2000 रुपये मिल रही है, वह बढ़कर 3000 रुपये हो सकती है.  इस योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या इस वक्त 11 करोड़ 50 लाख है. 

भूमि सीमा का नियम समाप्त
साल 2019 में PM Kisan Yojana की शुरुआत की गई थी और इस योजना का लक्ष्य देश के सभी खेतिहर किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है. इस योजना की शुरुआत के समय केवल उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता था, जिनके पास दो हेक्टेयर अथवा उससे कम कृषि योग्य जमीन थी.

यह योजना तब छोटे किसान परिवारों तक ही सीमित थी. इसके बाद जून, 2019 में इस योजना में संशोधन किया गया. इस संशोधन के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि होने की बाध्यता को हटा दिया गया. संशोधन के बाद वे सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है. 

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