नई दिल्ली: corona महामारी के के कारण हुए Lockdown को सरकार ने हटा दिया है और अब एक-एक करके प्रतिष्ठानों और संस्थानों को खोला जा रहा है. बुधवार को सितंबर माह खत्म होने के साथ-साथ ही Unlock-5.0: की घोषणा कर दी गई है. इस ऐलान के तहत अधिकाधिक रियायत देने का ऐलान किया गया है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां बरकरार रहेंगीं.
कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Unlock-5.0: की गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें पिछली बार की तुलना में अधिक छूट दिए जाने की घोषणा की गई है. सबसे बड़ी बात है कि अबकी बार राज्यों को स्कूल खोलने का अधिकार भी दिया गया है.
15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे. हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं दी गई है. 1 अक्टूबर यानी कि गुरुवार (कल) से देशभर में अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) शुरू होगा.
Cinemas/ theatres/ multiplexes will be permitted to open with up to 50% of their seating capacity, for which, SOP will be issued by I&B Ministry: Government of India https://t.co/1bLAo4NRmE
— ANI (@ANI) September 30, 2020
सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं इस महीने
सरकार ने सबसे बड़ी राहत मनोरंजन को लेकर दी है. अब 15 अक्टूबर से बड़े पर्दे पर फिल्मों का आनंद उठाया जा सकता है. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघर, थिएयर और मल्टीप्लेक्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं.
MHA issues new guidelines for re-opening; gives flexibility to States/UTs for opening of schools
Cinemas/ theatres/multiplexes outside the containment zones, permitted to open with upto 50% of seating capacity from October 15
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Details: https://t.co/0FsSFa5D74 pic.twitter.com/N0mE6DOVnS
— PIB India (@PIB_India) September 30, 2020
सिनेमा हॉल के लिए SOP जारी की जाएगी. सिनेमा हॉल फिलहाल 50 फीसदी दर्शकों के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है. हालांकि केंटेनमेंट ज़ोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
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प्रशिक्षण के लिए पूल और अम्यूजमेंट पार्क भी खुलेंगे
बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाईं जा सकेंगी. इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा.
खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा. अम्यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
राज्यों को स्कूल खोलने का अधिकार
स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को निर्णय लेने की छूट दी गई है और वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे.
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