नई दिल्ली: Imran Khan and Wife Bushra Bibi: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखान मामले में 14 साल की जेल हो गई है. इमरान और उनकी पत्नी पर 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है. फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले यह इमरान के लिए दूसरा झटका है. इससे पहले सायफर (सीक्रेट लेटर चुराने) मामले में भी उनको 10 साल की सजा हुई थी.
किस मामले में हुई सजा?
बीते महीने ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने पाक के पूर्व PM इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना से जुड़ा एक मामला किया था. आरोप थे कि कि इमरान को PM रहते हुए उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से तोहफे में एक नैकलेस मिला था, जिसे उन्होंने और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने बेच दिया. इसी मामले में दोनों को बुधवार को सजा हुई.
क्या हैं तोशाखाना के नियम?
बता दें कि पाक के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य किसी मंत्री को मिलने वाले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है. यदि मंत्री या प्रधानमंत्री इन तोहफों को रखना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होती है. यदि वो नहीं रखना चाहते तो ये तोशाखाना (ट्रेजरी) में जमा कराने होते हैं. यदि तोहफे की कीमत 10 हजार पाकिस्तानी रुपए से कम है तो इसे उक्त मंत्री रख सकता है.
18 करोड़ का हार बेचा
सऊदी क्राउन प्रिंस की ओर से इमरान को दिए गए एक डायमंड नेकलेस की कीमत 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है. आरोप है कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने इसे लाहौर के एक मशहूर ज्वेलर को बेचा. बुशरा बीबी ने एक मंत्री जुल्फी बुखारी के जरिये ये हार बिकवाया था.
अब तोशाखाना में है नेकलेस
तोशाखाना मामले की जांच साल 2022 में शुरू हुई थी. जांच के दौरान ज्वेलरी शोरूम के मालिक और मैनेजर से पूछताछ की गई थी. जांच में नेकलेस बेचे जाने के CCTV फुटेज भी मिले. इसके बाद नेकलेस को बरामद कर तोशाखाना में जमा करवा दिया गया.
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