इमरान खान को एक और बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- सजा से नहीं देंगे तत्काल राहत

अटक जेल में बंद इमरान खान ने अपने वकीलों के जरिए से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके मामले में अपनी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 9, 2023, 10:13 PM IST
  • इमरान को नहीं मिली राहत.
  • कोर्ट ने खान को दिया झटका.
इमरान खान को एक और बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- सजा से नहीं देंगे तत्काल राहत

इस्लामाबाद. पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.  इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. हालांकि अदालत ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी याचिका पर चार से पांच दिन में फैसला लिया जाएगा.

सजा पर रोक लगाने की अपील
दरअसल अटक जेल में बंद इमरान खान ने अपने वकीलों के जरिए से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके मामले में अपनी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी. मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलील दी कि निचली अदालत ने उन्हें मामले की पैरवी करने की अनुमति दिए बिना अपना फैसला सुना दिया. उन्होंने अदालत से सजा को निलंबित करने और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर कल से सुनवाई करने का आग्रह किया.

तोशाखाना मामले में सजा
इस्लामाबाद की निचली अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को खान को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. पंजाब पुलिस ने लाहौर में खान के आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. तोशाखाना मामले में उन पर सत्ता में रहते हुए कीमती उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है.

इमरान ने याचिका में क्या कहा?
याचिका में इमरान ने कहा, 'तोशाखाना मामले में निचली अदालत का फैसला कानून के खिलाफ है. मुख्य न्यायाधीश फारूक ने दलीलें सुनने के बाद सजा पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि याचिका अगले चार से पांच दिन के भीतर नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी. उन्होंने संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया. इसके अलावा इमरान खान की जेल बदलने की एक अन्य याचिका पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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