जो पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहते हैं उनको इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा।
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PAN card link with Aadhar card deadline news: भारत सरकार द्वारा करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 जून 2023 कर दिया गया है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं किया तो उसके परिणाम क्या होंगे (What happens if PAN and Aadhaar are not linked)?
बता दें कि आयकर अधिनियम 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत हर व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, उनको अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना अनिवार्य है.
जो ऐसा करने में विफल रहते हैं उनको इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक की अंतिम तिथि अब 30 जून कर दी गई है.
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2023 से अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इतना ही नहीं, पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान कुछ और भी परिणाम होंगे (What happens if PAN and Aadhaar are not linked?).
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हालांकि 1,000 रुपये भुगतान कर निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है।
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