सितंबर में फिर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, इतना बढ़ सकता है DA
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सितंबर में फिर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, इतना बढ़ सकता है DA

हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) को 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट किया है. 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता  मिलना शुरू हो चुका है. अब कर्मचारियों को एक बार फिर महंगाई भत्ता (DA) के बढ़ने का इंतजार है.

सितंबर में फिर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, इतना बढ़ सकता है DA

दिल्ली : हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) को 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट किया है. 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता  मिलना शुरू हो चुका है. अब कर्मचारियों को एक बार फिर महंगाई भत्ता (DA) के बढ़ने का इंतजार है. अनुमान लगाया जा रहा है कि जून 2021 के महंगाई भत्ता (DA) का ऐलान सितंबर मध्य तक हो सकता है.

इसका भुगतान भी सितंबर की सैलरी के साथ हो सकता है. सरकार इसका ऐलान कब करेगी, इस पर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी यूनियन का कहना है कि सरकार को जल्द ही 3 परसेंट महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए.  

AICPI इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं. जून 2021 के इंडेक्‍स 1.1 अंक बढ़कर 121.7 पर पहुंच गया है. ऐसे में जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते में 3 परसेंट का इजाफा तय मन जा रहा है. 

अगर सरकार इस पर कोई घोषणा कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA  28 से बढ़कर 31 परसेंट हो जाएगा.उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारियों को सितंबर के मध्य तक अच्छी खबर मिल सकती है. 

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कर्मचारियों यूनियन का कहना है कि बीते डेढ़ साल से डीए बढ़ोतरी पर कोरोना महामारी के चलते रोक लगी हुई थी. हाल ही में महंगाई भत्ते को 17 से 28 प्रतिशत बढ़ाया गया, लेकिन सरकार ने डेढ़ साल का एरियर देने से इनकार कर दिया, लेकिन अगर सितंबर में जून के महंगाई भत्ते का ऐलान और भुगतान होता है तो सरकार को दो महीने जुलाई और अगस्त का एरियर देना चाहिए.

अगर सरकार जून 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान करती है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. 

पेंशन से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव 

कर्मचारी की मौत की स्थिति में पेंशन से जुड़े नियम में भी बदलाव हुआ है. इससे कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रितों को दुःख की घड़ी में कुछ राहत देने की कोशिश की गई है. 

दरअसल कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त की बाध्यता ख़त्म कर दी गई है. अब अगर सात साल से पहले कर्मचारी की मौत हो जाती है तो आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा मिलेगा. 

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