Chandigarh Crime News: अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया.
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Chandigarh Crime News in Hindi: चंडीगढ़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नौ साल के लड़के के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास (की सजा सुनाई है. इस दौरान अदालत ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी मलोया का रहने वाला अमित कुमार है. पीड़ित बच्चे की मां से पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक उसके बच्चे ने अपने शरीर में दर्द की शिकायत की थी और जब उसने उस पर इस बारे में दबाव डाला, तो 9 वर्षीय बच्चे ने अपनी मां को बताया कि एक आदमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसे चुप रहने के लिए कहा था.
चंडीगढ़ स्पेशल फास्ट्रैक कोर्ट की जज स्वाति सहगल ने आरोपी को अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोप में 25000 रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल की सजा भी सुना दी. पीड़ित की मां ने यह भी बताया कि अमित के खिलाफ मलोया पुलिस ने फरवरी 2022 में आई.पी.सी. की धारा 342, 363, 377, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.
शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए, जिस पर उसने खुद को निर्दोष बताया। आरोपी के वकील ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है जबकि सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे आरोपी के खिलाफ मामला साबित कर दिया है.
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया.
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