Chandigarh human trafficking news in Hindi: एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अब तक, अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2023 के दौरान लगभग 5-6 मामले भी शामिल हैं.
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Chandigarh human trafficking crime news in Hindi: हाल ही में चंडीगढ़ में मानव तस्करी के कई मामले सामने आए हैं जिसे देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को सुझाव दिया है कि अधिकारियों को स्पा और मसाज केंद्रों के संचालन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों के समान दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार करना चाहिए.
इस दौरान चंडीगढ़ के विभिन्न समाचार पत्रों में स्पा सेंटरों से संचालित होने वाले देह व्यापार रैकेट के संबंध में प्रकाशित समाचारों पर कार्रवाई करते हुए नितिन कुमार यादव, गृह सचिव यू.टी. चंडीगढ़ ने डिप्टी कमिश्नर यू.टी. और वरिष्ठ पुलिस अधिकारिओं को स्पा सेंटरों के पंजीकरण और संचालन के संबंध में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों और नियमों का अध्ययन करके एक महीने के भीतर चंडीगढ़ प्रशासन के सामने मसौदा दिशा-निर्देश और नियम पेश करने के आदेश दिए हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में चंडीगढ़ में अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत बढ़ रहे मामलों पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी यह सुझाव दिया था कि अधिकारियों को स्पा/मसाज केंद्रों के संचालन के लिए दिल्ली सरकार जैसे दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करना चाहिए.
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अब तक, अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2023 के दौरान लगभग 5-6 मामले भी शामिल हैं. इस दौरान जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु की बेंच ने कहा,“इन मामलों के बावजूद भी, यूटी में ऐसे स्पा केंद्रों के संचालन के लिए कोई नियम, या दिशा-निर्देश नहीं हैं."
बता दें कि लगभग एक हफ़्ते पहले चंडीगढ़ में पुलिस ने सेक्टर 32 स्थित एक स्पा में संचालित देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया था और दो स्टाफ सदस्यों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने स्पा सेंटर से चार महिलाओं को रेस्क्यू किया और सेक्टर 26 स्थित नारी निकेतन भेज दिया. पुलिस ने स्पा में सक्रिय अनैतिक तस्करी रैकेट के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष से सुराग मिलने के बाद एक फर्जी ग्राहक भेजा था.
आरोपियों पर सेक्टर 34 पुलिस स्टेशन में अनैतिक तस्करी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 370 (किसी व्यक्ति को गुलाम के रूप में खरीदना या निपटान करना), और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था और आरोपियों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया था जहां स्पा सेंटर के दो लोगों को दो दिन की पुलिस हिरासत में और एक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.