Chandigarh news in Hindi: 17 अक्टूबर को नगर निगम हाउस मीटिंग में यह एजेंडा पेश किया जाएगा.
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Chandigarh Dogs Ban News in Hindi: चंडीगढ़ नगर निगम ने जनता और अन्य जीवित प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, शहर में कुत्तों की छह खतरनाक मानी जानी वाली नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है.
नगर निगम द्वारा 17 अक्टूबर को हाउस मीटिंग में दिए जाने वाले एजेंडा के अनुसार निर्धारित नियमों का पालन ना करने पर कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लग सकता है और कुत्तों के गले में नगर निगम द्वारा दिया गया पट्टा भी डालना होगा। ऐसा न करने पर नगर निगम कुत्ते को तुरंत जब्त कर लेगा. गौरतलब है कि यह प्रतिबंध उन कुत्तों की नस्लों के मालिकों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपने पालतू जानवरों को नगर निगम के साथ पंजीकृत कराया है.
हालांकि, उन्हें चलने के दौरान हर समय अपने कुत्तों को ऐसे पट्टे से बांध के रखना पड़ेगा जो कुत्तों को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हो और डेड से दो मीटर लम्बी भी हो. नगर निगम द्वारा पालतू जानवरों के मालिकों को विनम्र व्यवहार के लिए ट्रैन करने की भी सलाह दी जाती है.
ऐसे में कुत्तो को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर के पास भी किसी इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है. कुत्तों के मालिकों को अपने कुत्तों का निगम के साथ पंजीकरण भी करना होगा, जो कि वर्तमान में, जिसकी लागत 500 रुपये प्रति कुत्ता है और अब हर पांच साल में 50 रुपये प्रति कुत्ते के हिसाब से पंजीकरण को रिन्यू भी करना होगा.
जहां तक आवारा कुत्तों का सवाल है, उनकी जिमेदारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की होगी. आवारा कुत्तो की किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उनका भोजन स्थान ऐसा स्थान होना चाहिए जिसका उपयोग बच्चे/सार्वजनिक/कुत्ते घुमाने वालों द्वारा नहीं किया जाता है.
इन्हीं नियमों के चलते निगम ने यह भी कहा है कि लोग अपने कुत्तों को सुखना लेक, रोज गार्डन, रॉक गार्डन, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, जापानीज गार्डन और अन्य सार्वजनिक जगहों पर नहीं ले जा सकेंगे.
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