लॉकडाउन में कपल ने की लव मैरिज, कोर्ट ने पति-पत्नी और पंडित के खिलाफ दर्ज करा दी FIR, जानिए क्यों ?
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लॉकडाउन में कपल ने की लव मैरिज, कोर्ट ने पति-पत्नी और पंडित के खिलाफ दर्ज करा दी FIR, जानिए क्यों ?

एक प्रेमी जोड़े ने फरीदाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी,अदालत ने दोनों को सुरक्षा देने का आदेश तो दे दिया लेकिन ये भी सवाल उठाया कि लॉकडाउन होने के बावजूद दोनों की शादी कैसे हुई?

फरीदाबाद कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दंपति ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की

 नितिका महेश्वरी/चंडीगढ़ः  कोरोना महामारी में एक कपल को लव मैरिज करना भारी पड़ गया और कोर्ट ने उनके साथ-साथ शादी कराने वाले पंडित के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए. हालांकि अब हाईकोर्ट ने दंपति को राहत दी है और एफआईआर रद्द करने के निर्देश दिए हैं. 

क्या है मामला?

बीते साल मई माह में एक प्रेमी जोड़े ने फरीदाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी. चूंकि दोनों के परिजन इस शादी के खिलाफ थे इसलिए शादी के बाद प्रेमी जोड़े ने फरीदाबाद की जिला अदालत में परिजनों से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई. अदालत ने दोनों को सुरक्षा देने का आदेश तो दे दिया लेकिन ये भी सवाल उठाया कि लॉकडाउन होने के बावजूद दोनों की शादी कैसे हुई? कोर्ट को पता चला कि दोनों ने शादी के लिए किसी अधिकारी से भी इजाजत नहीं ली थी. इसके बाद कोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले लोकेश गर्ग और सोनिया के साथ-साथ पंडित राकेश के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए.

कोर्ट के निर्देश पर फरीदाबाद के सेक्टर सात की पुलिस ने दंपति और पंडित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. जिस पर दंपति ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया.  

हाईकोर्ट ने दी नवदंपति को राहत

फरीदाबाद कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ दंपति ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की. अब हाईकोर्ट ने दंपति और पंडित को राहत देते हुए तीनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लॉकडाउन के दौरान शादी करने पर रोक नहीं थी बल्कि 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक थी. इसलिए दोनों को शादी के लिए किसी अधिकारी से इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं थी. इस मामले में क्योंकि प्रेमी जोड़े के अलावा दो गवाह और पंडित ही शामिल हुए इसलिए इन लोगों ने कोई नियम नहीं तोड़ा. इसके साथ ही कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. 

हाई कोर्ट की जस्टिस रितू बाहरी ने याचिका पर जब फरीदाबाद पुलिस से जवाब मांगा तो पुलिस जवाब में यह साबित नहीं कर पाई कि शादी में कहीं भी लाकडाउन के नियम का उल्लंघन हुआ. लिहाजा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदंपती और पुजारी पर दर्ज FIR को रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए.

 

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