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चंडीगढ़ : कोविड-19 महामारी पर पूरी तरह काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने शनिवार को एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया. सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.
हरियाणा सरकार द्वारा जारी कुछ पाबंदियां अब 2 अगस्त की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगी. हालांकि रेस्तरां, बार और क्लब को थोड़ी ढील दी गई है. अब रेस्तरां, बार और क्लब एक घंटे ज्यादा यानी रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे.राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इस संबंध में जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर दिया है.
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आदेश के मुताबिक, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा का विस्तार 26 जुलाई सुबह पांच बजे से 2 अगस्त की सुबह पांच बजे तक बढ़ाया गया है.
एक घंटे ज्यादा खुलेंगे रेस्तरां-बार
आदेश में यह भी कहा गया है कि रेस्तरां और बार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बजाय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. यह रियायत मॉल और होटल में मौजूद रेस्तरां और बार को भी मिलेगी.