Bilaspur Firing: बिलासपुर में दिनदिहाड़े हुए गोलीकांड मामले की जांच के लिए पहुंचे DIG मंडी रेंज जी शिवाकुमार
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2301123

Bilaspur Firing: बिलासपुर में दिनदिहाड़े हुए गोलीकांड मामले की जांच के लिए पहुंचे DIG मंडी रेंज जी शिवाकुमार

Bilaspur Firing Case: बिलासपुर में दिनदिहाड़े हुए गोलीकांड मामले की जांच के लिए डीआईजी मंडी रेंज जी.शिवाकुमार पहुंचे. जानें उन्होंने क्या कहा. 

Bilaspur Firing: बिलासपुर में दिनदिहाड़े हुए गोलीकांड मामले की जांच के लिए पहुंचे DIG मंडी रेंज जी शिवाकुमार

Bilaspur Firing News: जिला न्यायालय बिलासपुर परिसर के बाहर शहीद स्मारक के समीप दिनदिहाड़े गोलीकांड मामले में जहां बिलासपुर से सम्बंध रखने वाले सौरभ पटियाल घायल हो गए हैं, तो वहीं एम्स अस्पताल बिलासपुर में वह उपचाराधीन है. 

बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के साथ 23 फरवरी को मारपीट मामले में सौरभ पटियाल शामिल थे, जिन्हें कोर्ट से जमानत मिली हुई थी. वहीं आज कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त अज्ञात व्यक्ति ने गोलियां चला दी, जिसमें सौरभ घायल हो गए थे और उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर से एम्स अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया है. 

वहीं सौरभ पर हमला करने वाले शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी मंडी रेंज जी शिवाकुमार बिलासपुर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. डीआईजी जी शिवाकुमार ने बताया कि सौरभ पटियाल पर हमला करने वाला शूटर सन्नी लुधियाना से संबंध रखने वाला है, जो कि आजकल आनंदपुर साहिब में रह रहा है और उसपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है.

Bilaspur Firing: बिलासपुर में गोली कांड, कोर्ट में पेश में जाते वक्त सौरभ पटियाल उर्फ फान्दी को अज्ञात लोगों ने मारी गोली

साथ ही उन्होंने बताया कि सन्नी ने सौरभ पर देसी कट्टे से दो राउंड फायरिंग की थी और मौके से दोनों ही गोलियां बरामद हुई है. इस वारदात के बाद शूटर सन्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही ताकि इस गोलीकांड में जिन लोगों की भी संलिप्तता पाई जाती है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लायी जा सके. 

साथ ही डीआईजी जी शिवाकुमार ने कहा कि घायल सौरभ पटियाल की हालत अभी स्थिर है और बयान देने के लायक है. इसलिए उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्जकर कार्रवाई अमल में लायी जा रही है.

रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर

Trending news