Himachal News: वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से रिव्यू पिटीशन की गई दायर
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Himachal News: वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से रिव्यू पिटीशन की गई दायर

Himachal News in Hindi: शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है. वहीं, ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से रिव्यू पिटीशन दायर की गई है. इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. 

Himachal News: वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से रिव्यू पिटीशन की गई दायर

Shimla News: हिमाचल हाईकोर्ट में शुक्रवार को होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल (Wildflower Hall) मामले में सुनवाई हुई. इसमें ओबेरॉय ग्रुप की ओर से अदालत में 17 नवंबर के आदेशों को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, जिसको लेकर सरकार 8 दिसंबर तक जवाब देगी और उसके जवाब में ओबरॉय ग्रुप 15 दिसम्बर तक कोर्ट में जवाब दायर करेगा और 15 दिसंबर को मामले को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई होगी. 

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सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में वरिष्ठ अतिरिक्त अधिवक्ता आई.एन. मेहता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि कोर्ट ने आज ओबरॉय ग्रुप की तरफ से रिव्यू पिटीशन को स्वीकार किया है. जिसका सरकार 8 दिसंबर तक जवाब दायर करेगी. वहीं,  15 दिसंबर को मामले की आगामी सुनवाई होगी.स सरकार पहले ही इस प्रॉपर्टी को वापस लेने को लेकर अपना पक्ष रख चुकी और हाई कोर्ट जो भी आदेश देगा वह दोनों पक्षों को मान्य होगें. 

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ओबेरॉय ग्रुप के एडवोकेट राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करते हुए सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. इस नोटिस का जवाब 8 दिसंबर तक देना होगा.  मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.  17 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले थे.  ओबेरॉय ग्रुप ने इन्हें चुनौती दी और कोर्ट ने सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टे किया था.  राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि सरकार ने कोर्ट में माना कि कब्जा में लेने की गलती हुई है. आगे से अदालत के जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी. 

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