Kanhaiyalal Murder Case News: कन्हैयालाल मर्डर केस के एक आरोपी मोहम्मद जावेद को आज राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ने 2 लाख की जमानत और एक एक लाख के मुचलके पर छोड़ने का आदेश सुनाया है. कोर्ट ने जावेद के खिलाफ NIA के सबूतों को अधूरा माना है. एनआईए ने दो पाकिस्तानी नागरिक समेत 11 लोगों को इस हत्याकांड में आोरपी बनाया था, जिसमें आज एक को जमानत मिल गई.
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Kanhaiyalal Murder Case Update: देश को हिलाकर रख देने वाला दर्जी कन्हैयालाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आई है. इस हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद को आज राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से जमानत मिल गई. हाईकोर्ट की बेंच ने NIA के सबूतों को अधूरा मानते हुए जावेद को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने जावेद को 2 लाख की जमानत और एक एक लाख के मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया है.
दरअसल, 28 जून 2022 को उदयपुर में सिलाई का काम करने वाला दर्जी कन्हैयालाल साहू की दो लोगों ने उनकी दुकान में घुसकर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी. इस वारादात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद देशभर में इस मर्डर को लेकर काफी विरोध हुआ था.
इस चर्चित हत्याकांड पाकिस्तानी कनेक्शन होने की बात सामने आने पर इस मामले की तत्कालीन सरकार ने जांच NIA को सौंपी दी थी. एजेंसी ने जांच के बाद 11 लोगों इसमें आरोपी बनाया, जिनमें से 9 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था. वहीं, दो आरोपी पाकिस्तानी है जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है.
एनआईए जांच में खुलासा किया था कि इन आरोपियों ने पूरी साजिश के तहत कन्हैयालाल साहू की हत्या को अंजाम दिया था. इस हत्याकांड से पहले आरोपियों ने वाट्सएप्प ग्रुप भी बनाया था, जिसमें दो पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे. इस वरादात को अंजाम देने के लिए मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को टास्क मिला था.
इस मामले में आरोपी बनाए गए जावेद की तरफ से उनके वकील सआदत अली ने हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की बेंच में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसपर आज सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्याकांड में NIA एक्ट के आरोपी मोहम्मद जावेद सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया.
आरोपी के वकील ने अदालत में दी ये दलील
आरोपी जावेद के वकील सआदत अली ने अदालत में तर्क दिया कि एजेंसी ने बिना जांच और पुख्ता सबूतों के सिर्फ कॉल डिटेल के बुनियाद पर जावेद को अरेस्ट किया. बताया गया कि जावेद ने सुबह 11 बजे सूचना दी कि कन्हैयालाल अपने दुकान पर है, लेकिन चालान में मोहम्मद जावेद की दुकान का कन्हैयालाल की दुकान के बीच का फासला नहीं बताया गया. इतना ही नहीं कन्हैयालाल की दुकान पर अगर वह जाता तो वहां बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाता.
इस वजह से कोर्ट ने सबूत को माना अधूरा
NIA ने जावेद की मोबाइल लोकेशन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या अन्य सबूत पेश नहीं किए. इस आधार पर हाईकोर्ट की बेंच ने NIA के सबूतों को अधूरा मानते हुए आरोपी जावेद को सशर्त जमानत पर किया रिहा करने का आदेश सुनाया.
NIA ने इन 11 लोगों को बनाया है आरोपी
एनआईए ने अपनी जांच में कन्हैयालाल हत्याकांड में जिन 11 लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें मोहम्मद गौस, मोहम्मद रियाज अटारी, मोहसिन खान, मोहम्मद मोहसिन, आसिफ हुसैन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद, फरहाद मोहम्मद, सलमान, मुस्लिम खान, और अबू इब्राहिम शामिल हैं. बता दें, सलमान और अबू इब्राहिम कराची (पाकिस्तान) के निवासी हैं.