Ayodhya Rape Case: उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 जुलाई को बेकरी मालिक अहमद को राजू के साथ अयोध्या जिले के पूरा कलंदर इलाके से 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था. जिसके बाद सपा नेता को गिरफ्तार किया गया था. अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जिसके बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है.
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Ayodhya Rape Case: उत्तर प्रदेश के चर्चित अयोध्या रेप कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आरोपियों के DNA रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें सपा नेता मोईद अहमद का डीएनए गर्भपात किए गए भ्रूण से मैच नहीं हुआ है. बल्कि सपा नेता के नौकर के राजू के डीएनए से मैच हुआ है. जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है. सपा और कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है. सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है.
मुसलमानों को किया जा रहा है बदनाम- सपा सांसद
फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट की मांग नहीं की होती, तो सरकार इसे पेश नहीं करती. सरकार ने मोईद खान को आरोपी बताया, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है. हमारे नेता अखिलेश यादव को शुरू से ही संदेह था कि उनकी उम्र का कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है."
सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा "मुसलमानों को बदनाम" करना चाहती है. पूरे देश में यह संदेश फैल गया है कि सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी और संविधान विरोधी है. यह संदेश 2027 के चुनावों में भाजपा के पतन का कारण बनेगा."
कांग्रेस ने योगी सरकार पर बोला हमला
वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी खान को जेल भेजने और अयोध्या में बुलडोजर चलाकर उनके घर को ध्वस्त करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "सरकार अत्याचार और अन्याय कर रही है और हम इसका विरोध करते हैं."
क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 जुलाई को बेकरी मालिक अहमद को राजू के साथ अयोध्या जिले के पूरा कलंदर इलाके से 12 साल की लड़की के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया था, जो प्रेग्नेंट हो गई और बाद में उसका गर्भपात हो गया. इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट मांगी थी.
सपा नेता ने क्या दी दलील
अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मैच नहीं हुआ है. वकीलों ने कहा कि यह भी पता चला कि अहमद के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता के भ्रूण के डीएनए से मैच हुआ है. रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की है. अहमद ने दलील दी है कि वह 71 साल के हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसाया गया है.