Delhi Riots 2020: पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को मिली जमानत, लेकिन माननी होगी ये शर्त
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Delhi Riots 2020: पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को मिली जमानत, लेकिन माननी होगी ये शर्त

Ex AAP councillor Tahir Hussain Gets Bail in 2020 Riot: में जब देशभर में सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे और इस दंगे में लगभग 60 लोगों की मौत हो गई थी.  

ताहिर हुसैन, फाइल फोटो

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सोमवार को जमानत दे दी है. इसमें अजय गोस्वामी गौतम नामक एक शख्स को 25 फरवरी को खजूरी खास इलाके में गोली मार दी गई थी. 

दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया था. 

अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन उन पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह बिना इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. अदालत ने कहा, “आवेदक मोहम्मद ताहिर हुसैन को एक लाख रुपये की जमानत राशि पेश करने पर जमानत दी जाती है." 

शिकायतकर्ता गोस्वामी ने इल्जाम लगाया था कि 25 फरवरी, 2020 को वह अपने चाचा के घर आया था और दोपहर करीब 3ः50 बजे उसने उसे छोड़ दिया. जब वह अपने घर सी 153, गली नंबर 21, खजूरी खास, दिल्ली जा रहा था और जब वह गली के कोने पर पहुंचा, तो उसने मुख्य करावल नगर रोड पर एक भारी भीड़ को पथराव और गोलीबारी करते हुए देखा. 

यह देखकर गोस्वामी वापस गली नंबर में अपने चाचा के घर 8, मूंगा नगर की तरफ भागने लगे, तभी उन्हें अपने कूल्हे पर गोली लगने का अहसास हुआ. घायल गोस्वामी से संबंधित घटना के संबंध में सह-अभियुक्तां के साथ ताहिर हुसैन अलग-अलग इल्जामों का सामना कर रहे हैं. 

Zee Salaam

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