मुस्लिम बच्चे को मार खिलवाने के मामले में SC ने UP सरकार को लगाई फटकार, मामले के बाद कार्रवाई पर जताया अफसोस
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मुस्लिम बच्चे को मार खिलवाने के मामले में SC ने UP सरकार को लगाई फटकार, मामले के बाद कार्रवाई पर जताया अफसोस

Muslim student slapping Row: उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फर नगर में एक टीचर के कहने पर मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगाए गए. इस मामले पर उचित कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है.

मुस्लिम बच्चे को मार खिलवाने के मामले में SC ने UP सरकार को लगाई फटकार, मामले के बाद कार्रवाई पर जताया अफसोस

Muslim student slapping Row: पिछले साल एक स्कूल टीचर के कहने पर कुछ बच्चों ने एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मारा. इस पर सुप्रीम ने इसलिए अफसोस जताया कि यूपी सरकार ने इस मामले के खिलाफ कुछ खास कार्रवाई नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपने टीचर के कहने पर एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में राज्य सरकार की तरफ से वह नहीं किया गया जो उससे उम्मीद थी. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि राज्य को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि घटना कैसे हुई.

यूपी सरकार को सुझाव
अदालत ने याचिकाकर्ता तुषार गांधी की तरफ से पेश वकील शादान फरासत से कहा कि वह पीड़ित बच्चे और उसके सहपाठियों की काउंसलिंग के बारे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की सिफारिशों पर राज्य सरकार को सुझाव दें. 

9 फरवरी को अगली सुनवाई
पीठ ने कहा “यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राज्य ने वह नहीं किया जो अपराध के बाद उससे उम्मीद थी. जिस तरह से घटना घटी, उस पर राज्य को चिंतित होना चाहिए था. इसलिए, हमने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के कार्यान्वयन के ताल्लुक से दूसरे मुद्दे भी उठाए हैं,” सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 9 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया.

अपर्याप्त हलफनामा
सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य के शिक्षा विभाग ने TISS रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर एक हलफनामा दायर किया है. इस पर शादान फरासत ने हलफनामे को "अपर्याप्त" बताया और कहा कि उन्हें इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने की जरूरत है, खासकर TISS की तरफ की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर. पीठ ने फरासत से कहा कि वह पीड़ित के पिता से सलाह लेने के बाद राज्य सरकार को अपने सुझाव लिखित में दें, ताकि सिफारिशों को लागू किया जा सके.

पहले भी लगी फटकार
इससे पहले 10 नवंबर, 2023 को शीर्ष अदालत ने पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने के अपने आदेश का पालन नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई. इसने घटना में शामिल बच्चे और उसके सहपाठियों को परामर्श देने के तरीके और तरीके का सुझाव देने के लिए TISS, मुंबई को नियुक्त किया था.

पूरा मामला?
ख्याल रहे कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुस्लिम लड़के के खिलाफ कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने और उसके सहपाठियों को होमवर्क पूरा न करने पर उसे थप्पड़ मारने का निर्देश देने के इल्जाम में महिला शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया था. स्कूल को राज्य के शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस भी दिया गया था. एक वीडियो में शिक्षिका पर कथित तौर पर खुब्बापुर गांव में छात्रों से कक्षा 2 के लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कहने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बाद मामला दर्ज किया गया था.

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