पटौदी (Pataudi Mahapanchayat) के रामलीला ग्राउंड में 4 जुलाई को धर्मांतरण को लेकर आयोजित हुई एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने गोपाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था.
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गुरुग्राम: गुरुग्राम की एक अदालत ने पटौदी के रामलीला मैदान में चार जुलाई को धर्मांतरण को लेकर मुंअकिद की गई एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किए गए रामभक्त गोपाल शर्मा (Ram Bhakt Gopal) की की जमानत की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है. इस पर गोपाल शर्मा के वकील ने कहा कि वह अब ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे.
पटौदी (Pataudi Mahapanchayat) के रामलीला ग्राउंड में 4 जुलाई को धर्मांतरण को लेकर आयोजित हुई एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने गोपाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था.
गौरतलब है कि गोपाल शर्मा ने 2020 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिर्वसिटी के बाहर सीएए के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी थी. इस फायरिंग में एक शख्स ज़ख्मी हो गया था.
पटौदी के रामलीला ग्राउंड में किया कहा था गोपाल शर्मा ने
पटौदी (Pataudi Mahapanchayat) के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत के दौरान गोपाल शर्मा ने मज़हब की तब्दीली और लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर एक खास मज़हब को निशाना बनाया था और उसके के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था. गोपाल शर्मा के इस के बयान के बाद दिनेश नाम के एक शक्स ने उसके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसके बाद पुलिस ने गोपाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था.
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गौरतलब है कि चार जुलाई को पटौदी के रामलीला मैदान में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर महापंचायत हुई थी. महापंचायत में सैकड़ों लोग मौजूद थे और दिल्ली-एनसीआर से भी काफी लोग शामिल होने के लिए आए थे.
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