केंद्र सरकार ने 54 आतंकवादी 44 आतंकी संगठनों को किया बैन; इनसे न रखें कोई सम्बन्ध
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केंद्र सरकार ने 54 आतंकवादी 44 आतंकी संगठनों को किया बैन; इनसे न रखें कोई सम्बन्ध

Nityanand Rai News: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में  बताया कि फरवरी 2023 तक यूएपीए की चौथी अनुसूची और पहली अनुसूची के तहत अब तक 54 आतंकवादियों और 44 आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध किया गया है.

 

केंद्र सरकार ने 54 आतंकवादी 44 आतंकी संगठनों को किया बैन; इनसे न रखें कोई सम्बन्ध

Nityanand Rai: केन्द्र सरकार ने फरवरी 2023 तक यूएपीए की चौथी अनुसूची और प्रथम अनुसूची के तहत 54 दहशतगर्दों और 44 आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध करने उन पर पाबंदी लगा दी है. वहीं इस साल 2023 में अब तक 4 आतंकी संगठन बैन किए जा चुके हैं. राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को ये जानकारी दी गई. राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत साल 2023 में अब तक चार संगठनों को आतंकवादी संगठनों के तौर में अधिसूचित किया गया है और उनके नामों को यूएपीए अधिनियम की पहली लिस्ट सूची में जोड़ा गया है.

 राज्यसभा में इस बीत की जानकारी देते हुए बताया गया ये संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इन्होंने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को अंजाम दिया है और उनमें हिस्सा लिया है. गृह राज्यमंत्री ने बताया कि इस साल 2023 में बैन किए गए 4 आतंकी संगठनों में पीपुल्स एंटी फ़ासिस्ट फ्रंट (PAFF) जम्मू कश्मीर गज़नवी फोर्स (जेकेजीएफ), ख़ालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) शामिल हैं. होम मिनिस्ट्री के ज़रिए दी गयी जानकारी के मुताबिक़ केंद्र सरकार द्वारा फरवरी, 2023 तक यूएपीए की चौथी अनुसूची और प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्रमश: 54 दहशतगर्दों और 44 दहशतगर्दाना तंज़ीमों को सूचीबद्ध किया गया है.

पीपुल्स एंटी-फ़ासिस्ट फ्रंट (PAFF) पाकिस्तान बेस्ड दहशतगर्दाना तंज़ीम जैश-ए-मोहम्मद का ही बदली हुई शक्ल मानी जाती है. कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से PAFF का नाम कई बार सामने आ चुका है.
जम्मू-कश्मीर ग़ज़नवी फोर्स (JKGF) जम्मू-कश्मीर के अवाम को भारत के ख़िलाफ़ उकसाने के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता रहा है. गृह मंत्रालय (MHA) ने ख़ालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) के  सदस्य अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला को ग़ैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, (UAPA) के तहत आतंकवादी क़रार दिया है. 

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