New Delhi: RBI ने 2000 रुपये बदलने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के आखिरी दिन एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है.
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New Delhi: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये बदलने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. अब 7 अक्टूबर तक 2000 रुपये के नोट को बदला जा सकता है. RBI ने 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के आखिरी दिन एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है. RBI ने एक बयान जारी कर कहा, "जनता ने 19 मई से 29 सितंबर तक कुल 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट वापस किए हैं."
RBI के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट सात अक्टूबर तक जमा या बदल सकते हैं. अगर आप किसी वजह से नोट बदलने से रह गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसे भारतीय रिर्जव बैंक की किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं.
हालांकि, एक बार में बीस हजार रुपये की वैल्यू से ज्यादा की नोट नहीं बदल सकते हैं. इस ताल्लुक से RBI ने कहा कि अब तक बदले गए 2000 रुपये के नोट इस मूल्य वर्ग में कुल प्रचलित मुद्रा का 96 फीसदी है. 2,000 रुपये के नोट सात अक्टूबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन इन्हें केवल आरबीआई कार्यालयों में ही बदला जा सकेगा."
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