CM केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल; ED ने भेजा नोटिस, इस दिन होगी पूछताछ
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CM केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल; ED ने भेजा नोटिस, इस दिन होगी पूछताछ

Arvind Kejriwal News: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के कंवीनर और सीएम अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है. ईडी ने केजरीवाल को समन जारी करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है.

 

CM केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल;  ED ने भेजा नोटिस, इस दिन होगी पूछताछ

ED Notice To Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ती नज़र आ रही है. दरअसल जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है.  नोटिस में उन्हें दो नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया है. केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी किया गया है. जराए के मुताबिक, दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी सीएम का बयान दर्ज करेगी.

AAP ने साधा निशाना
ईडी ने मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में कई बार सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है और कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी पॉलिसी 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता के संपर्क में थे. बाद में यह आबकारी नीति को कैंसिल कर दिया गया था. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी CBI अप्रैल महीने में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है. दूसरी तरफ, सीएम को मिले ईडी के समन के बाद पार्टी लीडर और दिल्ली के वज़ीर सौरभ भारद्वाज केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के वजूद को खत्म करना चाहती है.

मनीष सिसोदिया को झटका
वहीं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही जेल में बंद हैं. सोमवार को मनीष सिसोदिया की बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. एक्साइज पॉलिसी स्कैम में सिसोदिया जेल में हैं. 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था. जमानत याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की, जिन्होंने मामले में सुनवाई प्रक्रिया छह से आठ महीने में समाप्त करने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि अगर मुकदमा धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता है, तो सिसोदिया बाद के फेज में जमानत के लिए फिर से अपील कर सकते हैं.

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