Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड ( Waqf Board Delhi ) के CEO को अदालत के आदेश के बाद भी कर्मचारियों का महिनों का तक वेतन नहीं देने CEO को तलब किया है.
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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड ( Waqf Board Delhi ) के CEO को अदालत के आदेश के बाद भी कर्मचारियों का महिनों का तक वेतन नहीं देने पर कारण बताने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीईओ को पेश होने का आदेश दिया है.और न्यायमूर्ति ने कहा कि यह एक चिंता का विषय है.
कोर्ट में याचिकाकर्ता एसोसिएशन और एक व्यक्तिगत कर्मचारी ने अक्टूबर 2022 में से वेतन का भुगतान न करने का दावा करते हुए इस साल की शुरुआत में अदालत का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान करे. इस पूरे मामले पर न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि कर्मचारियों को लगभग नौ महीने से वेतन नहीं मिलना चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है.
जज ने अधिकारियों की क्यों की आलोचना?
जज ने कर्मचारियों वेतन नहीं देने और दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील होने के लिए अधिकारियों की आलोचना की.कर्मचारी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे.कोर्ट ने कोर्ट के आदेशों के प्रति सम्मान की कमी और फंड नहीं होने के बहाने वेतन का भुगतान कब किया जाएगा इस में निश्चितता की कमी देखी.
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पिछली सुनवाई के दौरान दो सप्ताह के भीतर भुगतान का था आश्वासन
कोर्ट ने तब सीईओ को अगली सुनवाई में उपस्थित होने और अदालती आदेशों के कथित गैर-अनुपालन और बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान करने के लिए बोर्ड के वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता को स्पष्ट करने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों ने उसके आदेशों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान दो सप्ताह के भीतर बचा हुआ राशि के भुगतान के संबंध में दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया गया था.