किसान संगठन अदालत के हुक्म का अध्ययन करेंगी, ताकि आगे की हिकमते अमली तय की जा सके
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इन कानूनों के लागू करने पर रोक लगा दी है. अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए रोक लगाए जाने के बाद किसान अपने प्रदर्शन जारी रखेंगे? तो इस सवाल के जवाब में किसानों का कहना है कि वो कानून वापस लिए जाने तक अपने प्रोटेस्ट जारी रखेंगे.
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भारतीय किसान यूनियन के महासचिव राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा,"कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा. किसान संगठन अदालत के हुक्म का अध्ययन करेंगी, ताकि आगे की हिकमते अमली तय की जा सके."
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टिकैत ने आगे कहा,"कोर्ट की तरफ से फैसला होने के बाद हम कोर कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और इस पर अपनी लीगल टीम के साथ चर्ची करेंगे. उसके बाद हमें क्या करना है इस पर फैसला करेंगे."
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगर के रोज़ कानूनों के लागू होने पर रोक लगाई और एक 4 मेंबरी कमेटी का गठन किया है. कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवत शामिल हैं.
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