पंजाब में एंट्री के लिए अब फुल वैक्सीनेशन या RT–PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, जारी हुआ आदेश
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पंजाब में एंट्री के लिए अब फुल वैक्सीनेशन या RT–PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, जारी हुआ आदेश

वज़ीरे आला अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में कोविड समीक्षा बैठक के बाद ये हुक्म दिए. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

CM Amarinder Singh, File Photo

चंडीगढ़: पंजाब हुकूमत ने शनिवार को ऐलान किया कि सोमवार से रियासत में सिर्फ उन्हीं लोगों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने कोरना वयारल का पूरा वैक्सीन ले चुका हो या फिर जिनके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है जिसमें इंफेक्शन नहीं होने की तसदीक हुई हो.

वज़ीरे आला अमरिंदर सिंह ने यहां कोविड समीक्षा बैठक के बाद ये हुक्म दिए. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. ये नियम सड़क, रेल या हवाई मार्ग से पंजाब में दाखिल करने वाले सभी लोगों पर लागू होगा.

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हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर किसी शख्स के पास ये सर्टिफ़िकेट मौजूद नहीं हैं, और वो कुछ ही दिनों पहले कोविड से ठीक हुआ है, तो उसका रैपिड एंटीजेन टेस्ट किया जाएगा.

अमरिंदर सिंह ने बैठक में कहा कि अलावा स्कूलों में केवल उन्हीं टीचर और स्टाफ़ को जाने की इजाज़त होगी जिन्होंने दोनों टीके ले लिए हैं या हाल ही में कोविड से ठीक हुए हैं. स्कूलों से हर दिन 10,000 टेस्ट सैंपल लेने का भी आदेश दिया गया है.

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गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कई स्कूली छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए. जब में कोविड-19 के कुल 5,99,846 मामले पाए गए हैं और 16,334 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं रियासत में पिछले हफ्ते संक्रमण दर बढ़कर 0.2 फीसदी हो गई.
(इनपुट- भाषा)

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