कोरोना वायरस के मामले को संजीदगी को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने लॉकडाउन के लेकर ज़रूरी गाइडलाइन जारी किये हैं.
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नोएडा : हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतास्सिरीन की तादाद बढ़कर 500 के पार हो चुकी है. जिसके बाद यूपी हुकूमत ने तीन दिनों तक लॉक डाउन करने का ऐलान किया है. इससे पहले यूपी के 15 जिलों को लॉक डाउन किया गया था. बावजूद इसके कुछ लोग इस नियमों की अनदेखी कर रहे थे जिसके बाद अब गौतमबुद्ध नगर पुलिस सख्त हो गई है.लॉकडाउन के वक्त घर से निकलने वालों के खिलाफ गौतमबुद्धनगर पु.लिस करेगी कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है.
कोरोना को देखते हुए यूपी को 3 दिनों के लिए लॉक डाउन कार दिया गया है.लॉक डाउन के बावजूद लोग सड़कों पर उतरे हैं. इस बात की संजीदगी को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी गाइडलाइन जारी किए हैं.
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर अलोक सिंह ने कहा कि यदि कोई शख्स बिना किसी वजह सड़क पर देखा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बिना इमरजेंसी किसी को भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी. अचानक घर से बाहर निकलने वाले को भी कारण बताना होगा.
यदि कोई शख्स हेल्थ के चलते भी बाहर जा रहा है तो उसे भी रिलेटेड दस्तावेज दिखाने होंगे.ज़रूरी सर्विसेज़ से जुड़े लोग, जिन्हें इजाज़त दी गई है, वे अपने ऑफिस/ काम की जगह पर ही बने रहेंगे, बिना ज़रूरी काम से बाहर नहीं जाएंगे और काम खत्म के बाद सीधे घर जाएंगे.
हालांकि ज़रूरी सर्विसेज़ से जुड़े लोगों को पास मुहैया किए जायेंगे. ऐसे कारकुनान के सभी जरूरी लेखा जोखा- जैसे - पास, , डयूटी पास, डिपार्टमेंटल फॉर्म वगैरह चेक करने पर दिखाने होंगे. यदि कोई भी शख्स बाहर जाने का लीगल रीज़न नहीं बता सकेगा तो ऐसे वाहन सीज कर दिए जाएंगे.
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