Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद में वुज़ूख़ाने पर SC में सुनवाई; नमाज़ियों की इस सुविधा के लिए DM को मिला आदेश
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद में वुज़ूख़ाने पर SC में सुनवाई; नमाज़ियों की इस सुविधा के लिए DM को मिला आदेश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद  में नमाजियों के वुजू को लेकर अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के डीएम को निर्देश दिए हैं कि वुजू के पानी के साथ-साथ बड़ी तादाद में पानी के टबों का भी मुनासिब इंतेजाम किया जाए.

 

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद में वुज़ूख़ाने पर SC में  सुनवाई; नमाज़ियों की इस सुविधा के लिए DM को मिला आदेश

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद वजूखाने को लेकर अहम सुनवाई होगी. कोर्ट ने वुजूखाने की व्यवस्था से मुताल्लिक अर्जी को स्वीकार करते हुए इस पर शुक्रवार को सुनवाई करने का आदेश दिया था.  ज्ञानवापी में वुजू के लिए मुनासिब व्यवस्था होने की मांग वाली मस्जिद कमेटी की अर्जी का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यकीन दिलाया कि रमजान में नमाजियों की बढ़ी तादाद के मद्देनजर वुजू के लिए पर्याप्त ड्रम का इंतेजाम कराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नमाजियों के वुजू को लेकर शुक्रवार को वाराणसी के डीएम को निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने पानी के साथ-साथ बड़ी तादाद में टब उपलब्ध कराने को कहा है.

मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश वकील का कहना था कि मोबाइल वॉशरूम थोड़ी दूर पर मुहय्या करवाए गए हैं. प्रशासन ने कहा वजूखाने में जाने की इजाजत नहीं दे सकते. वो जगह सील है,लेकिन ड्रम में वुज़ू के लिए पर्याप्त पानी मुहय्या कराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वाराणसी के डीएम को आदेश देते हुए कहा था कि, जल्द से जल्द वुजू की व्यवस्था के लिए मीटिंग करें.अंजुमन इंतजामिया कमिटी की ओर से सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला की पीठ के सामने अपना मामला रखा. उन्होंने कहा था कि नमाजियों को हो रही परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए.

कमेटी प्रशासन का कहना था कि चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में नमाज़ियों की तादाद में इजाफा हुआ है. नमाजियों को ड्रम से वुजू करने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता है. ज्ञानवापी परिसर में वुजू और वॉशरूम का मुनासिब इंतेजाम करने के लिए मस्जिद कमेटी की अर्जी पर  SC ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और मस्जिद कमेटी को मिलकर इस मामले को हल करना पड़ेगा. मस्जिद कमिटी की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि मस्जिद का वुजूखाना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बंद है. वुजू करने की व्यवस्था एक ड्रम में पानी रख कर की गई है, लेकिन रमजान के दौरान नमाजियों को ड्रम से पानी लेकर वुजू करने में कई तरह की दिक्कत पेश आ रही हैं.

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