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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में SC में सुनवाई; नमाज़ियों को वुज़ू में हो रही परेशानी पर DM को दिया आदेश

Gyanvapi Update: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसपर SC ने वाराणसी के जिला कलेक्टर को अहम आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में नमाज़ियों के वुजू के मुनासिब इंतेजाम के लिए एक बैठक की जाए.

 

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में SC में सुनवाई; नमाज़ियों को वुज़ू में हो रही परेशानी पर DM को दिया आदेश

Gyanvapi Case: वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा आदेश दिया है. सभी मुकदमों को क्लब करने वाली पिटीशन कोर्ट ने मंजूर कर ली है. अब सभी मामलों को अलग-अलग अदालतों से हटाकर जिला अदालत में ही सुनवाई की जाएगी. ज्ञानवापी में वुजू और वॉशरूम का मुनासिब इंतेजाम करने को लेकर मस्जिद कमेटी की ओर से अर्जी दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन और  मस्जिद कमेटी को कहा है कि वो 18 अप्रैल को आपस में मीटिंग कर इस मसले का हल निकालें. अब इस मामले में 21 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. मस्जिद कमेटी की ओर से मोबाइल टॉयलेट की भी सलाह दी गई है. 

 

कमेटी प्रशासन का कहना है कि चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा हैऔर इस महीने में नमाज़ियों की तादाद में इजाफा हुआ है. नमाजियों को ड्रम से वुजू करने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. ज्ञानवापी परिसर में वुजू और वॉशरूम का मुनासिब इंतेजाम करने के लिए मस्जिद कमेटी की अर्जी पर  SC ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और मस्जिद कमेटी को मिलकर इस मामले को हल करना पड़ेगा. मस्जिद कमिटी की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मस्जिद का वुजूखाना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बंद है. वुजू करने की व्यवस्था एक ड्रम में पानी रख कर की गई है, लेकिन रमजान के दौरान नमाजियों को ड्रम से पानी लेकर वुजू करने में कई तरह की दिक्कत पेश आ रही है.

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वाराणसी के डीएम को आदेश देते हुए कहा,कि जल्द से जल्द वुजू की व्यवस्था के लिए मीटिंग करें.अंजुमन इंतजामिया कमिटी की ओर से सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला की पीठ के सामने अपना मामला रखा. उन्होंने कहा कि फिलहाल मोबाइल वाशरूम का इंतेजाम कर दिया जाए, ताकि नमाजियों को हो रही परेशानी दूर हो सके.  बता दें कि बीते साल मई में लोअर कोर्ट के आदेश पर हुए मस्जिद के सर्वे में वुजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिली थी. मस्जिद कमिटी की ओर से उसे फव्वारा बताया गया था, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल शिवलिंग है, जिसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था.

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