देश के करोड़ों बुजुर्गों के ज़ख़्म पर HC का मरहम; फैसले में कहा, "बहुओं को करना होगा ये काम"

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पत्नी बिना किसी ठीक वजह के अपने पति को छोड़ देती है, तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं है.

देश के करोड़ों बुजुर्गों के ज़ख़्म पर HC का  मरहम; फैसले में कहा, "बहुओं को करना होगा ये काम"

About the Author