Ziaur Rahman Barq पर क्यों लगा 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना? जानें पूरा मामला
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Ziaur Rahman Barq पर क्यों लगा 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना? जानें पूरा मामला

Ziaur Rahman Barq: ज़िया उर रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बीते रोज बिजली विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

Ziaur Rahman Barq पर क्यों लगा 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना? जानें पूरा मामला

Ziaur Rahman Barq: जिया उर रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन पर बिजली चोरी करने का इल्जाम है. बीते रोज ही बिजली विभाग ने उनके घर पर रेड की थी. हिंसा के बाद से जिया उर रहमान की मुशकिलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

ज़िया उर रहमान बर्क के घर पर बीते रोज राज्य के बिजली विभाग ने रेड डाली थी. इस रेड के दौरान विभाग को कई तरह की अनियमितताएं मिली थीं. बताया जा रहा था कि बर्क के घर पर जितने वॉट का कनेक्शन था उसके ज्यादा उनके घर में लोड था. इसके बाद बिजली विभाग ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.

विभाग ने क्या कहा?

इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कहा था कि सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोप है कि जिया के घर पर 2 किलोवाट का कनेक्शन है और लोड 16 किलोवाट का है.

जिया के घर पर दो कनेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया उर रहमान के घर पर दो कनेक्श थे. एक उनके खुदके नाम पर था और दूसरा उनके दादा के नाम पर था. जिया के जरिए कुल चार किलोवॉट का कनेक्शन लिया गया था, यानी 2-2 किलोवाट. वहीं, लोड 16 किलोवाट था. गुरुवार को बिजली विभाग उनके घर पहुंचा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जांच की. इस दौरान कई तरह की खामियां पाई गईं.

शिकायत में एसडीओ संतोश त्रिपाठी ने कहा कि सांसद के पास 2 किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन था, लेकिन उन्होंने एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए मीटर को बायपास कर दिया. बिजली विभाग ने कथित तौर पर सांसद के घर में 16,480 वाट का लोड पाया.

बर्क के पिता के खिलाफ भी एफआईआर

एफआईआर में बर्क के पिता ममलुक-उर-रहमान बर्क का भी नाम है, जिन पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप है. ममलुक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351-2 (आपराधिक धमकी) और 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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