केरल हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में उस वक्त ढील दी है जब सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त रवैया अपनाया.
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तिरुवनन्तपुरम: रियासत भर में कोरोना के बढ़ते मामलों और जीका वायरस के खतरे के बीच केरल हुकूमत ने कोरोना की पाबंदियों कुछ ढील देने का फैसला किया है. केरल सीएमओ की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, हुकूमत ने ये फैसला बकरीद त्योहार के मद्देनज़र लिया है. आदेश में कहा गया है कि बकरीद त्योहार की वजह से 18, 19 और 20 तारीख को कोरोना की पाबंदियों में कुछ ढील दी जाएगी.
रात 8 बजे तक खुल सकेंगी ये दुकानें
केरल सीएमओ की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, ए, बी और सी कैटेगरी में जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों के अलावा कपड़े की दुकानें, जूते-चप्पल की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, फैंसी दुकानें और ज्वैलरी की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगीं.
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केरल में कोरोना के बढ़ते मामले तश्वीशनाक
गौरतलब है कि केरल हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में उस वक्त ढील दी है जब सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त रवैया अपनाया. केरल में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं. सबसे ज्यादा एक्टिव केसेज भी इसी रियासत में हैं. महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी रियासतों के अलावा केरल ही है, जहां पर कोरोना के मामले काबू में नहीं हैं.
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केरल जीका वायरस की भी चपेट में
जीका वायरस का खतरा भी रियासत पर मंडरा रहा है. ऐसे माहौल में रियासती हुकूमत ने त्योहार के मद्देनज़र कुछ दुकानें खोलने के समय को बढ़ाया है. केरल में भी बकरीद 21 जुलाई को है. ऐसे में त्योहार से जुड़ी खरीदारी के मद्देनजर पाबंदियों में ढील दी गई है.
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