Delhi Waqf Board Property: दिल्ली की 123 वक़्फ़ संपत्तियों के मामले पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और एडवोकेट महमूद प्रचा ने नई दिल्ली जोर बाग़ स्थित कर्बला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि वक़्फ़ की जायदाद हमारे बुज़ुर्गो की क़ुर्बानियां हैं.
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Maulana Kalbe Jawad on Waqf Property: दिल्ली की 123 वक़्फ़ संपत्तियों के मामले पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और एडवोकेट महमूद प्रचा ने नई दिल्ली जोर बाग़ स्थित कर्बला पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि आज बजरंग दल और वीएचपी के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास वक़्फ़ की इतनी बड़ी जायदाद है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे बुज़ुर्गो की क़ुर्बानियां हैं. हमारे बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए जायदाद नहीं छोड़ी, बल्कि ग़रीबों के लिए नेक काम करने के लिए इन्हें वक़्फ़ किया है.
अमानतुल्लाह ख़ान पर बोला हमला
मौलाना कल्बे जव्वाद ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के सद्र और आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह ख़ान पर हमला बोलते हुए कहा कि अमानतुल्लाह ख़ान ने आख़िर कौन से वकील किए थे, उन्होंने क्या किया था जो कि उन्हें स्टे नहीं मिला. अमानतुल्लाह ख़ान को हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था. वक़्फ़ की जायदाद खरबों की मिल्कियत है. मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि अगर उनका अपना मामला होता तो वह कहीं भी जाने से परहेज़ नहीं करते. मौलाना ने अमानतुल्लाह ख़ान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं दी कि वह क्या कर रहे हैं.
वक़्फ़ की संपत्ति का मालिक सिर्फ़ अल्लाह
मौलाना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि अमानतुल्लाह ख़ान चाहें जवाब दे या नहीं, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड बनने से पहले क्या यह संपत्तिया वक़्फ़ नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो एक बार वक़्फ़ हो गया चाहें काफ़ी अर्सा गुज़र जाएं वह वक़्फ़ ही रहेगा. जो संपत्ति एक बार वक़्फ़ हो गई, ना तो कोई उसको ख़रीद सकता है, ना बेच सकता है और न ही किसी को दे सकता है. लोगों को ग़लतफ़हमी दूर करना चाहिए कि वक़्फ़ बोर्ड वक़्फ़ की किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं होता है बल्कि वक़्फ़ बोर्ड के लोग वक़्फ़ की संपत्ति के नौकर होते हैं. क्या नौकर को यह हक़ है वह किसी को मालिक की संपत्ति दे देगा. वक़्फ़ की संपत्ति का मालिक अल्लाह होता है, अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ किया जाता है.
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