UP: अब शादी समारोह में सिर्फ इतने लोगों को ही मिलेगी इजाज़त, नया आदेश जारी
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UP: अब शादी समारोह में सिर्फ इतने लोगों को ही मिलेगी इजाज़त, नया आदेश जारी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू की हिदायत दी है, जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं. 

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार कई जतन किए जा रहे हैं. सरकार ने अब शादी समेत किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम में सिर्फ 25 लोगों की ही इजाज़त का हुक्म जारी किया है. पहले यह तादाद 50 थी.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को बताया कि पहले के हुक्म में शादी में खुले स्थानों पर 100 लोगों की और बंद एरिया में 50 लोगों की इजाज़त थी. इसे अब घटाकर खुले या बंद एरिया में एक समय में ज्यादा से ज्यादा 25 कर दिया गया है. उसमें भी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा. इसमें सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है.

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू की हिदायत दी है, जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं. इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी हिदायत है. अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत बंद या फिर खुली जगहों पर प्रोग्रामों में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की ही इजाज़त होगी.

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इस दौरान भी कोविड के सारे प्रोटोकॉल के पालन करने होंगे. अगर इसमें ज़रा सी भी लापरवाही मिली तो आयोजकों पर पूरी जिम्मेदारी होगी. प्रदेश में बीते कई दिनों से शादी समारोह में बड़ी भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी आ रही थी. बाराबंकी में इस दौरान भोजन को लेकर मारपीट में एक की मौत भी हो गई थी.

(इनपुट; आईएएनएस)

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