Nupur Sharma case: पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के कारण नूपुर शर्मा पर अलग-अलग राज्यों में 9 FIR दर्ज हैं, जिसपर कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है.
Trending Photos
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज नूपुर शर्मा (Nupur sharma) की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको अंतरिम राहत दी है. नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई है. अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी 10 अगस्त हो होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों (जहां-जहां FIR दर्ज है) को नोटिस भी जारी किया है.
अदरअसल, नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में देश भर में दर्ज विभिन्न मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई थी. इसपर कोर्ट ने कहा कि वह कभी नहीं चाहते कि नुपूर शर्मा हर अदालत के पास जाए. अदालत ने कहा कि अब तक दर्ज प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले मामलों में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.'
ये भी पढ़ें: कौन हैं DSP सुरेंद्र सिंह जिनकी हरियाणा के नूह में खनन माफियाओं ने ले ली जान
गौरतलब है कि आज नूपुर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से तीन पहलुओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि पहली एफआईआर (जो दिल्ली में दर्ज है) के बाद दूसरे एफआईआर समान धाराओं में ही दर्ज हैं. इसलिए दूसरे तमाम केस रद्द होने चाहिए. इसके साथ-साथ अगर कोई नई FIR उसी बयान को लेकर फाइल होती है तो उसपर भी कोर्ट रोक लगाए. तीसरा कि नुपूर की जान को खतरा है. वहीं पिछली सुनवाई 1 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी और देश में माहौल ख़राब होने के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया था.
इन राज्यों को भेजा गया नोटिस
गौरतलब है कि अब इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी और कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है. नुपुर की याचिका पर दिल्ली पुलिस, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, यूपी, असम, जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस भेजा गया है.
ये वीडियो भी देखिए: Video: बुर्के में महिला के साथ घिनौनी हरकत, देखें वीडियो