अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले पर मुस्लिम संगठन ने दिया बयान, भारत ने की निंदा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2009838

अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले पर मुस्लिम संगठन ने दिया बयान, भारत ने की निंदा

Indian on OIC: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू व कश्मीर से 370 हटाए जाने के मामले पर अपना फैसला सुनाया. इस पर OIC ने अपनी प्रतिक्रिया दी लेकिन भारत ने इसकी निंदा की है.

 

अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले पर मुस्लिम संगठन ने दिया बयान, भारत ने की निंदा

Indian on OIC: सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से 370 हटाए जाने के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है और जम्मू व कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 57 इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने एक बयान जारी किया है. OIC के मुताबिक "इस्लामिक संगठन भारत सरकार की एकतरफा कार्रवाई को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जाहिर करता है जिससे जम्मू व कश्मीर की खास हालत की छीन लिया है." 

ओआईसी ने क्या कहा?
OIC ने आगे अपने बयान में कहा कि "OIC अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इलाके में 5 अगस्त 2019 से बदलाव के मकसद से उठाए गए सभी अवैध और एकतरफा उपायों को उलटने के अपने आह्वान को दोहराता है." OIC ने जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ एकजुटता दिखाई. OIC ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिणद में प्रस्तावों के जरिए हल करने की कोशिशों पर जोर देने की बात कही.

भारत ने दी प्रतिक्रिया
OIC की इस प्रतिक्रिया की भारत सरकार ने निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC के बयान को भारत खारिज करता है. यह गलत सूचना और गलत इरादे वाला है. OIC मानवाधिकारों के सिलसिलेवार हनन और सीमा पार आतंकवाद के प्रमोटर के इशारे पर ऐसा करता है, जिससे उसकी कार्रवाई और भी संदिग्ध हो जाती है. ऐसे बयान केवल OIC की विश्‍वसनीयता को कमजोर करते हैं." 

क्या है पूरा मामला?
5 अगस्त साल 2019 में भारत ने जम्मू व कश्मीर अनु्च्छेद 370 हटा कर इसका स्पेशल दर्जा खत्म कर दिया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थीं. सुप्रीम कोर्ट में इस पर 16 दिन तक सुनवाई चली. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था.

इस तरह की खबरें पढ़ने के लिए zeesalaam.in पर जाएं.

Trending news