Section 144 implemented in Noida: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है.
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Section 144 implemented in Noida: अप्रैल में रमजान, नवरात्र, राम नवमी, आंबेडकर जयंती, हाई स्कोल, इंटर की परीक्षी और सामान्य विधान परिषद चुनाव भी है, जिसकी वजह से गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है. नोएडा पुलिस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.
नोएडा पुलिस की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस माह रमजान माह प्रारंभ, चैत्र नवरात्र, राम नवमी, आंबेडकर जयंती, गुड फ्राईडे, हनुमान जयंती, ईस्टर पर्व मनाए जाएंगे. इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धरना-प्रदर्शन नहीं करेगा ना ही किसी दूसरे शख्स को इसके लिए प्रेरित करेगा.
Section 144 CrPC will be imposed in the district from 1st to 30th Apr, in view of upcoming festivals of Ramzan, Ram Navami, Ambedkar Jayanti and High School/Inter examinations and the dates of General Legislative Council Election 2022 etc.:Police Commissionerate Gautam Budh Nagar pic.twitter.com/Jj8SiPG3k4
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 1, 2022
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पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में शांति वयवस्था और सौहार्द बनाए रखने के मकसद से ये ज़रूरी है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसे गतिविधि करने से रोका जाए, जिससे कोई गैर-मुनासिब माहौल पैदा होने का खदशा हो.
अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं.
1. सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना और कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य किया गया है.
2. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी शख्स अनशन, धरना प्रर्दशन नहीं करेगा ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा.
3. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा.
4. कोई भी इंसान लाठी, डंडा, स्टिक, बल्लम, या किसी भी तरह का घातक अस्त्र लेकर नहीं चलेगा.
5. किसी विवादित स्थल पर जहां प्रथा ना हो वहां पूजा या नामाज अदा करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही किसी को प्ररित करेगा.
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