लव जिहाद: नाबालिग से रेप के बाद फरार हुआ बेटा, पिता ने कहा- मुझसे करादो निकाह
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लव जिहाद: नाबालिग से रेप के बाद फरार हुआ बेटा, पिता ने कहा- मुझसे करादो निकाह

अब्दुल रहमान ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया.

लव जिहाद: नाबालिग से रेप के बाद फरार हुआ बेटा, पिता ने कहा- मुझसे करादो निकाह

बलिया/तुषार श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के बलिया (Ballia) में एक नाबालिग लड़की के साथ लव जिहाद (Love Jihad) का मामला सामने आया है. लड़की के पड़ोस में रहने वाले अब्दुल रहमान (Abdul Rehman) नाम के एक लड़के पर इल्ज़ाम है कि उसने घर में घुस कर नाबालिग लड़की का रेप कर उसका अश्लील वीडियो बनाया और पीड़िता के पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा.

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इतना ही नहीं हैरानी तब और ज्यादा हुई जब यह मामला जब पंचायत तक पहुंचा तो मुल्ज़िम लड़के के पिता ने पीड़ित नाबालिग लड़की से निकाह करने की बात कह डाली. फिलहाल दोनों मुल्ज़िम और पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं.

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मामला शहर कोतवाली थाना इलाके का है, जहां पीड़ित नाबालिग लड़की और उसके परिवार वालों का इल्ज़ाम है कि उनके पड़ोस में रहने वाले अब्दुल रहमान ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. पीड़ित परिवार ने इसके खिलाफ पंचायत बुलाई. पंचायत ने पूरी बात सुनकर फैसला लिया कि मुल्ज़िम रहमान को नाबालिग पीड़िता से शादी करनी होगी.

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आरोपी के पिता ने कही पीड़िता से निकाह करने की बात
पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि उस दौरान भरी पंचायत में मुल्ज़िम अब्दुल रहमान के पिता ने खुद पीड़िता से निकाह करने की बात कही. मुल्ज़िम के पिता ने कहा कि उनका बेटा तो फरार है, इसलिए नाबालिग पीड़िता का निकाह उनसे ही करा दिया जाए. फिलहाल पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान और उसके पिता पर लव जिहाद समेत कई मामलों में केस दर्ज किया है और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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लव जिहाद कानून के तहत ये है सजा
बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जेहाद के खिलाफ कानून ('उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020) ले कर आई थी. इस कानून के तहत 1 से 5 साल तक की सजा के साथ 15 हजार के जुर्माने का प्रावधान है. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तन के मामलों में 3 से 10 साल तक सजा का प्रावधान है, इसके अलावा जुर्माने की भी प्रोविज़न है.

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