UP के मदरसों में नहीं चलेगी प्रबंध समिति की मनमानी,शिक्षकों को मिलेगा उनका हक
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UP के मदरसों में नहीं चलेगी प्रबंध समिति की मनमानी,शिक्षकों को मिलेगा उनका हक

प्रदेश भर के मदरसों में भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार नियम बना रही है. मौजूदा समय में मैनेजमेंट के जरिए भर्तियां होती हैं. संशोधन के बाद यहां के शिक्षकों की भर्तियां चयन आयोग के द्वारा कराई जा सकती है.

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी तबादला नीति में शामिल करने वाली है. प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचरों की तर्ज पर प्रदेश भर के मदरसों के शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा.इसके लिए प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड (Madrasa board) नियमावली में संशोधन करने जा रही है. इस संशोधन के माध्यम से ऐसे प्रावधान किए जा रहे है,जिससे मदरसा प्रबंधकों की मनमानी पर भी लगाम लग सकेगा.

प्रदेश के 558 मदरसों में हैं 9 हजार शिक्षक 
जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार मदरसों में होने वाली भर्तियां भी उत्तर प्रदेश चयन आयोग (Uttar Pradesh Selection Commission) के जरिए कराने पर मंथन कर रही है. सूबे के 558 अनुदानित मदरसों में करीब 9 हजार टीचर हैं. इन मदरसों के लिए उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी-फारसी मदरसा मान्यता और प्रशासन एवं सेवा नियमावली लागू है.

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 प्रदेश के 558 मदरसों में हैं 9 हजार शिक्षक 
जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार मदरसों में होने वाली भर्तियां भी उत्तर प्रदेश चयन आयोग के जरिए कराने पर मंथन कर रही है. सूबे के 558 अनुदानित मदरसों में करीब 9 हजार टीचर हैं. इन मदरसों के लिए उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी-फारसी मदरसा मान्यता और प्रशासन एवं सेवा नियमावली लागू है.

जहां पर करते हैं ज्वाइन, वहीं से हो जाते हैं रिटायर
योगी सरकार पुराने नियमावली में नई शिक्षा नीति (New education policy) के अनुसार संशोधन करने जा रही है. पुराने नियमवाली के मुताबिक यहां के शिक्षक जिस मदरसे में ज्वॉइन करते हैं, वहीं से रिटायर भी हो जाते हैं. संशोधन के बाद इन शिक्षकों के भी प्रदेश के दूसरे मदरसों में परस्पर ट्रांसफर हो सकेंगे.  यहां के प्रबंधन समिति पर यह भी आरोप लगता रहा है कि कई मामलों में मैनेजमेंट अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर यहां के शिक्षकों पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करती है. सरकार इस पर भी लगाम लगाने जा रही है.

 मैनेजमेंट की नहीं चलेगी मनमानी
मैनेजमेंट से विवाद के कारण कई बार शिक्षकों की सैलरी रुक जाती है. फिर टीचर प्रबंध समिति की मनमानी की वजह से परेशान होते रहते हैं. ऐसे में नियमावली में संशोधन के बाद इस समस्या से भी शिक्षकों को निजात मिल जाएगा.इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण (District Minority Welfare) के अधिकारी शिक्षकों को सैलरी देंगे. 

भर्तियों के लिए बनेगा नियम 
प्रदेश भर के मदरसों में भर्ती प्रक्रिया के लिए भी सरकार नियम बना रही है. मौजूदा समय में मैनेजमेंट के जरिए भर्तियां होती हैं. संशोधन के बाद यहां के शिक्षकों की भर्तियां चयन आयोग के द्वारा कराई जा सकती है. साथ ही शिक्षकों को उनके अधिकार जैसे की स्टडी लीव, प्रमोशन मिल सके इसके लिए भी नए नियम बन रहे हैं.

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