हरियाणा विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल, जानिए क्या कानून बनाने जा रही है सरकार
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हरियाणा विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल, जानिए क्या कानून बनाने जा रही है सरकार

हरियाणा सरकार का आरोप है कि पिछले कई दिनों से हरियाणा में दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर अपने धर्म में शामिल करने के कई मामले सामने आए हैं.

हरियाणा विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल, जानिए क्या कानून बनाने जा रही है सरकार

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पारित कर दिया. इस प्रवाधान के तहत अगर कोई जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है इसके लिए पहले ही हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 को इजाजत दे दी थी.हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के अनुसार भारत के संविधान की अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है,और लोगों को आजादी दी गई है कि वह अपने पसंद से धर्मों का चयन कर सकते हैं. इसके बावजूद लगातार जबरदस्ती सामूहिक धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं. इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ये कानून लेकर आयी है.

खट्टर सरकार ने बताया इस विधेयक को पेश करने की वजह-
हरियाणा कैबिनेट की तरफ से हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 को इजाजत मिल गई है. इस बिल के जरिए हरियाणा में धर्म परिवर्तन पर रोकने का प्रस्ताव है. इस बिल में गलत बयानबाजी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, लालच या किसी तरह से शादी के लिए मनाना अब अपराध होगा.नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है यह विधेयक। इसका एक मात्र उद्देशय भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखना होगा.

हरियाणा सरकार का आरोप है कि पिछले कई दिनों से हरियाणा में दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर अपने धर्म में शामिल करने के कई मामले सामने आए हैं. जिसमें लोग दूसरे धर्मों के लोगों से या अपने ही धर्म को गलत तरह से लोगों के सामने रखकर शादी कराते हैं.वहीं कई बार ऐसे भी देखा गया है कि शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती की गई है.अब हरियाणा सरकार गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक द्वारा ऐसे मामलों को रोकने की कोशिश करेगा. इस विधेयक में नाबालिक, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है.

विपक्षी पार्टियों ने किया इस विधेयक का विरोध-
इस धर्मांतरण रोकथाम विधेयक का विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया है. उन्होंने सरकार पर अलग अलग समुदायों को विभाजित करने का आरोप लगाया. इस विधेयक का विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने विधेयक की एक कॉपी फाड़ दी थी जिसके बाद उन्हें बाकि बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया.हरियाणा विधानसभा में जैसे ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक, 2022 पेश किया,वैसे ही कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह ने इस पर आलोचना शुरू कर दी.

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