WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, की यह बड़ी अपील
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WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, की यह बड़ी अपील

25 मई को दाखिल इस याचिका में कंपनी ने कोर्ट में दलील दी है कि भारत सरकार के नए IT नियमों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें बुधवार को लगाई जाने वाले नियमों पर रोक की मांग की गई. 25 मई को दाखिल इस याचिका में कंपनी ने कोर्ट में दलील दी है कि भारत सरकार के नए IT नियमों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी. 

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व्हाट्सएप ने कहा है कि भारत सरकार बुधवार से लागू होने वाली अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए, क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है. व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार की नई गाइडलाइन भारत के कानून के मुताबिक यूजर्स की प्राइवेसी के हक की खिलाफवर्जी करती है, क्योंकि नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को उस यूजर्स की पहचान बतानी होगी जिसने सबसे पहले किसी मैसेज को पोस्ट या शेयर किया है.

व्हाट्सएप ने साफतौर पर कहा है कि यदि कुछ भी गलत होता है वह सरकार की शिकायत के बाद अपने नियमों के मुताबिक उस यूजर पर कार्रवाई करेगा. व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, इसलिए कानून का पालन करने के लिए व्हाट्सएप को इस एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा। ऐसे में व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी.

विश्वसनीय सूत्रों ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि मैसेजिंग दिग्गज ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है, क्योंकि भारत में बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए आईटी (मध्यस्थ) नियम 2021 का पालन करने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई.

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कंपनी ने अभी तक अपने मुकदमे को आधिकारिक नहीं बनाया था, लेकिन उसके अनुसार, "हमने व्हाट्सएप का निर्माण दोस्तों के संपर्क में रहने, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने, अलग हुए परिवारों के साथ फिर से जुड़ने या बेहतर जीवन की तलाश में आपकी मदद करने के लिए किया था."

फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है अगर वे भारत सरकार के ज़रिए तय नए नियमों का पालन नहीं करते हैं. सरकार के ज़रिए तय नियमों को कुबूल करने की मियाद सीमा 25 मई को खत्म हो गई.

हालांकि, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक सरकार के ज़रिए तीन महीने पहले जारी किए गए नए कानूनों का पालन नहीं किया है. फरवरी 2021 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को तीन महीने का समय दिया था.

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