राज्य विधा आयोग की तरफ से सरकार को सौंपे गए इस प्रस्ताव के तहते अगर मां-बाप वारिस की शिकायत करते हैं तो उसकी ओर से दी गई संपत्ति का बैनामा या दानपत्र निरस्त कर दिया जाएगा.
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ऐसे बेटों के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है जो अपने मां-बाप की खिदमत नहीं करते. बुजुर्गों की समाजिक सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए योगा सरकार यह कानून बनाने जा रही है. इसके तहत बच्चों को बुजुर्ग मां-बाप की खिदमत करना लाजमी होगा.
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जानकारी के मुताबिक कानून में मां-बाप की खिदमत न करने वाले बच्चों को जायदाद से बेदखल करने का प्रावधान होगा. इसके लिए योगी सरकार 'उत्तर प्रदेश माता-पिता और सीनियर सिटिजन के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014' (Uttar Pradesh Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2014) को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है.
राज्य विधा आयोग की तरफ से सरकार को सौंपे गए इस प्रस्ताव के तहते अगर मां-बाप वारिस की शिकायत करते हैं तो उसकी ओर से दी गई संपत्ति का बैनामा या दानपत्र निरस्त कर दिया जाएगा. बता दें कि यह नियमावली 2014 में ही बना दी गई थी. कई बार सुनने को मिलता है कि जब मां-बाप बूढ़ें हो जाते हैं तो बच्चे उनको ही प्रॉपटी से बेदखल कर देते हैं लेकिन यह कानून आने के बाद इस तरह के बच्चों पर सख्ती होगी.
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