दुबई में अब नॉन-मुस्लिम कपल्स की भी शादी कराएगी वहां की अदालतें, बदला गया कानून
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1572595

दुबई में अब नॉन-मुस्लिम कपल्स की भी शादी कराएगी वहां की अदालतें, बदला गया कानून

Non Muslim Marriage in Dubai: नए संघीय कानून को पिछले 1 फरवरी से देशभर में लागू कर दिया गया है. इसके तहत अब नॉन-मुस्लिम जोड़ों को अपनी शादी के लिए अपने देशों के दूतावास या फिर किसी धार्मिक स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं होगा. 

अलामती तस्वीर

दुबईः दुबई सरकार ने घोषणा की है कि संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले विदेशी गैर-मुस्लिम जोड़े भी अब नागरिक विवाह अनुबंध के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं. उन्हें 24 से 48 घंटे के अंदर कोर्ट से विवाह का वैध दस्तावेज भी अब दिया जाएगा. इससे पहले यूएई में रहने वाले गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिक या तो अपने देश के दूतावास में जाकर शादी करते थे या फिर किसी धार्मिक स्थल पर. 
दुबई स्थित एक लॉ फर्म मुसाब अली अल-नकबी एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स में मैनेजिंग पार्टनर और सीनियर लीगल कंसल्टेंट इब्राहिम खलील अरिमला ने कहा, ’’नए कानून के तौर पर 2022 का संघीय कानून संख्या 41, को 1 फरवरी से देश में लागू कर दिया गया है. 

नागरिक विवाह के लिए 5 मानदंड
दुबई की अदालतों के मुताबिक, एक नागरिक समारोह में शादी करने की योजना बनाने वाले गैर-मुस्लिम जोड़ों को इन कानूनी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा; 
दोनों पक्षों को गैर-मुस्लिम होना चाहिए.
दोनों की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
किसी एक को दुबई का निवासी होना चाहिए.
उन्हें साबित करना होगा कि वे पहले से सिंगल हैं. 
विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना चाहिए या उनकी तरफ से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए (कानूनी पावर ऑफ अटॉर्नी).

विवाह अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
दुबई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, अगर युगल कानूनी प्रतिनिधि का उपयोग कर रहा है, तो संबंधित पक्ष को पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करनी होगी. इसके अतिरिक्त, यह साबित करने के लिए कि युगल कानूनी रूप से अविवाहित है, उन्हें अपने मूल देश के दूतावास से प्रमाणित वैवाहिक स्थिति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा. जोड़े को अपना मूल पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी लाना होगा और उनमें से एक के पास वैध दुबई रेजीडेंसी परमिट की एक प्रति भी होनी चाहिए. सभी दस्तावेजों का अरबी में अनुवाद किया जाना चाहिए और प्रमाणित किया जाना चाहिए. सभी आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए.

विवाह अनुबंध के लिए कैसे आवेदन करते हैं?
वेडिंग प्लानिंग कंसल्टेंसी ईज़ी वेडिंग के सह-संस्थापक फ्लोरियन उघेटो के मुताबिक, विदेशी जोड़ों को यूएई में शादी करने के लिए नागरिक विवाह अनुबंध के लिए आवेदन करना पूर्व-पंजीकरण का एक रूप है जो जोड़े को कानूनी रूप से शादी करने के लिए आवश्यक है. दंपति को सेवा केंद्र पर ई-आवेदन जमा करना होता है, जिसमें उन्हें अपने डिजिटल दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे. आवेदन पूरा करने के बाद, युगल को सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा और फिर आवेदन के स्वीकृत होने की प्रतीक्षा करनी होगी. दुबई कोर्ट्स सर्विस सेंटर्स के मुताबिक, कपल्स को अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं है और वे वॉक इन के आधार पर सेवा हासिल कर सकते हैं

Zee Salaam

Trending news